
सारंगढ़–बिलाईगढ़: ग्रामीण आवास योजना के अपात्र हितग्राहियों को दावा-आपत्ति का अवसर
28 अक्टूबर 2026 तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति प्रस्तुत, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालय में जमा होंगे आवेदन
अपात्र हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश
सारंगढ़–बिलाईगढ़, 23 अक्टूबर 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम सभाओं द्वारा अपात्र घोषित किए गए हितग्राहियों को अपनी पात्रता के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, वर्ष 2024 से 2026 के दौरान विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किए गए हितग्राही निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
जनपद पंचायत सारंगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी निर्देश में उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम सभाओं द्वारा अपात्र घोषित किए गए ऐसे हितग्राही, जिन्हें योजना के नियमानुसार लाभान्वित किया जाना संभव नहीं है, उनके नाम आवास पोर्टल से विलोपित किए जाने हैं। हालांकि, नाम विलोपित करने से पहले संबंधित हितग्राहियों को अपनी पात्रता के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।
ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर चस्पा होगी अपात्र हितग्राहियों की सूची
इस संबंध में सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि अपात्र हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जाए, ताकि संबंधित हितग्राहियों को इसकी जानकारी मिल सके और वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकें।
सूची में शामिल हितग्राही 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक शाम 5 बजे तक जनपद पंचायत अथवा संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
28 अक्टूबर तक जनपद पंचायत की आवास शाखा में जमा करने होंगे आवेदन
जारी निर्देश के अनुसार, ग्राम पंचायतों में प्राप्त होने वाले सभी दावा-आपत्ति आवेदनों को 28 अक्टूबर 2026 तक जनपद पंचायत की आवास शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की गई अपात्र हितग्राहियों की सूची की छायाप्रति तथा पंचनामा भी प्रस्तुत करना होगा।
सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को निर्देश
जनपद पंचायत प्रशासन ने सभी सरपंचों, ग्राम पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, अपात्र हितग्राहियों की सूची को सूचना पटल पर चस्पा करने तथा प्राप्त दावा-आपत्ति आवेदनों को समय-सीमा के भीतर जनपद पंचायत की आवास शाखा में जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
प्रशासन ने संबंधित हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना दावा-आपत्ति आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि उनकी पात्रता के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।




