बसना/जीराडबरी के पास 20 लीटर महुआ शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार
बसना। थाना बसना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम जीराडबरी से सावित्रीपुर-जर्रा रोड पर नीम पेड़ के पास एक व्यक्ति को 20 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब के साथ घटना में प्रयुक्त लाल रंग की हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG06GY 3416 भी जब्त की है। जब्त मशरूका की कुल कीमत 64 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, 07 अक्टूबर 2026 को थाना बसना में पदस्थ प्रधान आरक्षक 106 चितरंजन साहू हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 863 एवं 700 के साथ शासकीय अधिग्रहित वाहन क्रमांक CG 06 HB 7206 में लैपटॉप, प्रिंटर, केबल वायर, यूपीएस एवं विवेचना किट लेकर अवैध शराब, जुआ-सट्टा की पतासाजी के लिए टाउन एवं देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम जीराडबरी से सावित्रीपुर-जर्रा रोड पर नीम पेड़ के पास एक व्यक्ति अवैध शराब बिक्री/परिवहन के लिए रखा हुआ है।
मुखबिर सूचना पर पुलिस ने गवाह गोपाल पात्रे एवं खेमराज महंती को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम चंद्रशेखर सिदार पिता सुखीराम सिदार, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम जर्रा, थाना बसना, जिला महासमुंद बताया।
पुलिस पार्टी एवं गवाहों की तलाशी की कार्रवाई के बाद आरोपी चंद्रशेखर सिदार के कब्जे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक सफेद रंग की 20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी करीब 20 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब बरामद हुई। शराब की कीमत करीब 4 हजार रुपये आंकी गई। आरोपी से शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी चंद्रशेखर सिदार ने अपने मेमोरेंडम कथन में बताया कि उक्त 20 लीटर महुआ शराब उसे ग्राम सावित्रीपुर निवासी आशा राम रात्रे पिता अन्न दास रात्रे, उम्र 30 वर्ष ने बिक्री के लिए उपलब्ध कराई थी। आरोपी ने यह भी बताया कि आशा राम रात्रे उक्त शराब को वाहन क्रमांक CG06GY 3416 से परिवहन कर उसके पास छोड़कर गया था।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20,000 एमएल महुआ शराब, कीमत 4,000 रुपये, तथा घटना में प्रयुक्त हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG06GY 3416, कीमत 60,000 रुपये, कुल 64,000 रुपये का मशरूका विधिवत जब्त कर सीलबंद किया।
पुलिस के अनुसार, प्रकरण में आरोपी चंद्रशेखर सिदार एवं आशा राम रात्रे के संबंध में अवैध शराब की सप्लाई, परिवहन एवं बिक्री से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 42, 59(क) एवं 112 के तहत अपराध घटित होना पाया है। मौके पर देहाती नालसी के आधार पर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम कर आरोपी चंद्रशेखर सिदार को उसके कृत्य के कारणों से अवगत कराते हुए 07 अक्टूबर 2026 को 01:10 बजे गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है।
जब्ती: 20 लीटर महुआ शराब कीमत 4,000 रुपये एवं हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG06GY 3416 कीमत 60,000 रुपये।कुल जब्ती: 64,000 रुपये।



