महासमुंद: बलौदा पुलिस की कार्रवाई, 270 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त; एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार
54 हजार रुपये की शराब बरामद, सतीदरहा नाला के पास बिक्री के लिए रखी गई थी महुआ शराब
महासमुंद/बलौदा, 9 अक्टूबर 2026। जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बलौदा पुलिस ने ग्राम पुजारीपाली के सतीदरहा नाला के पास से कुल 270 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 54 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने मामले में लक्ष्मण बरिहा (32 वर्ष) को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका कथित साथी माधव बरिहा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण विवेचना में लिया है।
मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 9 अक्टूबर 2026 को थाना बलौदा में मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पुजारीपाली स्थित सतीदरहा नाला के पास दो व्यक्ति अवैध महुआ शराब बनाकर बिक्री के लिए रखे हुए हैं। सूचना की तस्दीक करने के लिए थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु उप निरीक्षक राकेश दिव्य पुलिस टीम के साथ निजी वाहन क्रमांक CG04HS7562 से मौके के लिए रवाना हुए।
पुलिस टीम में आरक्षक क्रमांक 523, 702, 304 तथा नव आरक्षक क्रमांक 1053 और 1054 शामिल थे। रास्ते में नवापारा निवासी श्वेत साहू को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर गवाह बनाया गया। इसके बाद ग्राम पुजारीपाली पहुंचकर स्थानीय निवासी सुरेंद्र ताण्डी को भी नोटिस देकर गवाह के रूप में साथ लिया गया।
पुलिस को देखकर भागने लगे दोनों व्यक्ति
पुलिस टीम जब मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान सतीदरहा नाला के पास पहुंची, तो नाले के किनारे मौजूद दो व्यक्ति टॉर्च की रोशनी देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता मिली, जबकि दूसरा व्यक्ति अंधेरे और मौके की परिस्थितियों का फायदा उठाकर फरार हो गया।
पकड़े गए व्यक्ति ने पूछताछ में अपना नाम लक्ष्मण बरिहा, पिता शंकरलाल बरिहा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पुजारीपाली, थाना बलौदा, जिला महासमुंद बताया। फरार व्यक्ति की पहचान माधव बरिहा, पिता गोकुल बरिहा, निवासी ग्राम पुजारीपाली के रूप में बताई गई।
चार अलग-अलग खेपों में मिली 270 लीटर शराब
पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में मौके पर रखे ड्रम और बोरियों की तलाशी ली। पूछताछ के दौरान लक्ष्मण बरिहा ने मौके पर मिले सामान को अपना बताते हुए उसमें महुआ शराब रखे होने की बात स्वीकार की। शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जाने पर उसके पास कोई कागजात नहीं होना बताया गया।
पुलिस ने मौके से निम्नलिखित शराब जब्त की:
- पहला नीला प्लास्टिक ड्रम: 16 पारदर्शी झिल्लियों में प्रत्येक में 5 लीटर के हिसाब से कुल 80 लीटर अवैध महुआ शराब, कीमत 16,000 रुपये।
- दूसरा नीला प्लास्टिक ड्रम: 16 पारदर्शी झिल्लियों में प्रत्येक में 5 लीटर के हिसाब से कुल 80 लीटर अवैध महुआ शराब, कीमत 16,000 रुपये।
- पहली पीले रंग की प्लास्टिक बोरी: 11 पारदर्शी झिल्लियों में प्रत्येक में 5 लीटर के हिसाब से कुल 55 लीटर अवैध महुआ शराब, कीमत 11,000 रुपये।
- दूसरी पीले रंग की प्लास्टिक बोरी: 11 पारदर्शी झिल्लियों में प्रत्येक में 5 लीटर के हिसाब से कुल 55 लीटर अवैध महुआ शराब, कीमत 11,000 रुपये।
इस प्रकार पुलिस ने कुल 54 झिल्लियों में भरी 270 लीटर अवैध महुआ शराब, जिसकी कुल कीमत 54,000 रुपये है, जब्त की। पुलिस ने जब्ती, बरामदगी तथा शराब की पहचान और मात्रा से संबंधित पंचनामा तैयार कर शराब को कब्जे में लिया और मौके पर सीलबंद किया।
आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार, आरोपी लक्ष्मण बरिहा का कृत्य प्रथम दृष्टया आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पाए जाने पर उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया गया। इसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को सुबह 3:40 बजे उसे गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई।
मामले में शासन की ओर से प्रशिक्षु उप निरीक्षक राकेश दिव्य, थाना बलौदा, जिला महासमुंद द्वारा देहाती नालसी क्रमांक 0/2026 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत तैयार कर आगे की विवेचना शुरू की गई है।
पुलिस की कार्रवाई में 270 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में दूसरे आरोपी की तलाश और प्रकरण की आगे की जांच की जा रही है।



