Friday, July 4, 2025
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खल्लारी/ अशोक चाय ठेला ग्राम हाडाबंद के पास अवैध शराब की व्यवस्था करवाने पर कार्यवाही!

खल्लारी/ अशोक चाय ठेला ग्राम हाडाबंद के पास अवैध शराब की व्यवस्था करवाने पर कार्यवाही!

 

थाना खल्लारी में प्र.आर. के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 03/07/25 को हमराह आर. 297, 667 के जुर्म जरायम पतासाजी आबकारी एक्ट की कार्यवाही एवं पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था कि पेट्रोलिंग दौरान जरिये मुखबीर सूचना मिला कि अशोक चाय ठेला के बाजु हाडाबंद चौक ग्राम हाडाबंद के पास एक व्यक्ति लोगों को अवैध रूप से शराब पिने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि मुखबीर सूचना तस्दीक पर हमराह स्टाफ एवं गवाह याद राम यादव पिता बसंत यादव उम्र 32 वर्ष एवं मोहन यादव पिता शत्रुघन यादव उम्र 34 वर्ष साकिनान मोहंदी थाना खल्लारी जिला महासमुंद को मुखबीर सूचना से अवगत कराकर धारा 179BNSS का नोटिस देकर रेड कार्यवाही हेतु साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर गया जहां पर एक व्यकित शराब पीलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा था जिसे पकडकर पुछताछ करने पर शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना तथा अपन नाम जगन्नाथ चन्द्राकर पिता स्व0 दौवा राम चन्द्राकार उम्र 57 वर्ष साकिन हाडाबंद थाना खल्लारी जिला महासमुंद बताया जिसके कब्जे से एक 180ml वाली देशी प्लेन शराब की एक शीशी में लगभग 90ml शराब भरी हुई व एक देशी प्लेन शराब की खाली शीशी एवं 3 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही थी को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस मे लिया गया । आरोपी जगन्नाथ चन्द्राकर पिता स्व0 दौवा राम चन्द्राकार उम्र 57 वर्ष साकिन हाडाबंद थाना खल्लारी जिला महासमुंद का कृत्य अपराध धारा 36(C) आब. एक्ट का घटित करना पाये जाने से दिनांक 03/07/25 के 20.00 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने तथा सक्षम जमानतदार पेश करने पर से जमा.मुच. पर छोडा गया। हमराह स्टाफ व जप्तशुदा माल के थाना वापस आकर जप्तशुदा माल को माल मोहर्रीर को सुपूर्द कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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