अवैध महुआ शराब के साथ 55 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार
सांकरा। ग्राम भ्रमण एवं जुर्म-जरायम पतासाजी के दौरान सांकरा पुलिस ने अवैध रूप से हाथ भट्ठी महुआ शराब रखने और बिक्री की तैयारी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10.800 लीटर देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब, जिसकी कीमत करीब 3,000 रुपये बताई गई है, बरामद कर जब्त की है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 06 अक्टूबर 2026 को थाना सांकरा में पदस्थ प्रधान आरक्षक 74 संतोष कुमार यादव हमराह आरक्षक 512 के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 9686 में ग्राम भ्रमण एवं जुर्म-जरायम पतासाजी के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सांकरा से टेमरी जाने वाले मार्ग के मोड़ के पास ग्राम टेमरी में एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी महुआ शराब बिक्री के लिए रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है।
सूचना पर पुलिस ने मौके के गवाह गोविन्द साहू और सुरेन्द्र यादव को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर नोटिस दिया। दोनों गवाह पुलिस टीम के साथ जाने के लिए तैयार हुए। इसके बाद पुलिस टीम मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति सफेद रंग का थैला लेकर मौजूद मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रोहिदास पटेल पिता पाड़े पटेल, उम्र 55 वर्ष, निवासी देवसराल, थाना सांकरा, जिला महासमुंद बताया।
पुलिस ने पहले संदेही से पुलिस पार्टी, गवाहों एवं शासकीय वाहन की तलाशी कराई, जिसमें विवेचना किट के अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं मिली। इसके बाद संदेही की सहमति से उसके कब्जे में रखे सफेद प्लास्टिक थैले की तलाशी ली गई। थैले के अंदर छोटे-छोटे प्लास्टिक झिल्ली में देशी हाथ भट्ठी महुआ शराब रखी मिली। गिनती करने पर कुल 60 झिल्लियां मिलीं। प्रत्येक झिल्ली में 180-180 एमएल शराब थी, जिसकी कुल मात्रा 10.800 लीटर पाई गई।
पुलिस ने शराब रखने के संबंध में आरोपी को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया, जिस पर आरोपी ने शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिया। इसके बाद शराब को विधिवत जब्त किया गया तथा परीक्षण के लिए नमूना सैंपल निकालकर गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया।
आरोपी रोहिदास पटेल का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे 06 अक्टूबर 2026 को रात 10 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। मौके पर देहाती नालसी कायम की गई। मामला अजमानतीय होने के कारण आरोपी के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई। बाद में थाना वापस आने पर देहाती नालसी के आधार पर नम्बरी अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
जप्ती: 60 प्लास्टिक झिल्ली में भरी कुल 10.800 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब, अनुमानित कीमत 3,000 रुपये।
आरोपी: रोहिदास पटेल, उम्र 55 वर्ष, निवासी देवसराल, थाना सांकरा, जिला महासमुंद।धारा: 34(2) आबकारी एक्ट।



