पिथौरा/तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से घायल अली हुसैन की मौत, आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज
पिथौरा। थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए मोटरसाइकिल सवार अली हुसैन की उपचार के दौरान मौत हो गई। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने दुर्घटना करने वाले मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना पिथौरा में सउनि के पद पर पदस्थ अधिकारी द्वारा मर्ग क्रमांक 43/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मृतक अली हुसैन पिता लाल मोहम्मद, उम्र 47 वर्ष, निवासी हरचंदा, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार, हाल मुकाम भोला ढाबा जामपाली के संबंध में मर्ग जांच की गई।
जांच में सामने आया कि 15 जून 2026 को लगभग 11:30 बजे अली हुसैन अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 HE 3828 से सिंधुपाली की ओर से पिथौरा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान जब वे NH-53 मार्ग पर पोटापारा के पास पहुंचे, तभी रायपुर की ओर से सरायपाली की ओर जा रही मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 HE 7202 के चालक ने वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए अली हुसैन की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद आरोपी चालक मौके से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया।
दुर्घटना में अली हुसैन के सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी पिथौरा ले जाया गया। चिकित्सकों द्वारा हालत गंभीर होने पर उन्हें आगे उपचार के लिए DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर रेफर किया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
अस्पताल से प्राप्त सूचना के अनुसार, अली हुसैन को 15 जून 2026 को OPD में लाया गया था तथा उसी दिन रात 11:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल मेमो में मृत्यु का संभावित कारण Brought Dead दर्ज किया गया है। मूल घटनास्थल पोटापारा मेन रोड, पिथौरा बताया गया है। मृतक को अस्पताल लाने वाले व्यक्ति के रूप में एम.डी. नियामत (मामा) का उल्लेख है।
इस मामले में DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर के आपात चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक कुमार की रिपोर्ट के आधार पर थाना गोलबाजार रायपुर में प्रारंभिक रूप से मर्ग क्रमांक 0/567/2026 धारा 194 बीएनएसएस कायम किया गया था। इसकी सूचना के आधार पर मर्ग डायरी थाना पिथौरा लाई गई और आगे की कार्रवाई की गई।
मर्ग जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 HE 7202 के चालक द्वारा वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की गई, जिसके कारण अली हुसैन को गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने उक्त चालक का कृत्य धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध घटित करना पाए जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया है।
पुलिस द्वारा फरार मोटरसाइकिल चालक की पहचान एवं तलाश सहित दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है।



