20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, बाइक जब्त
बलौदा। थाना बलौदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 20 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शराब परिवहन में प्रयुक्त काले रंग की होंडा ड्रीम युगा मोटरसाइकिल भी जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 4 हजार रुपये तथा मोटरसाइकिल की कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, 7 अक्टूबर 2026 को थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप निरीक्षक राकेश दिव्य हमराह आरक्षक क्रमांक 279 एवं 304 तथा विवेचना किट के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG03 6101 से जुर्म जरायम पतासाजी के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले रंग की होंडा ड्रीम युगा मोटरसाइकिल में अवैध महुआ शराब लेकर हरिबनपुर से बलौदा की ओर जाने वाला है।
सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम ने रास्ते में मिले गवाह श्वेत साहू एवं तुलसीराम सिदार को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया और नोटिस देकर उनकी सहमति प्राप्त की। इसके बाद पुलिस टीम गवाहों के साथ हरिबनपुर से बलौदा जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुंची और घेराबंदी की। कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार काले रंग की होंडा ड्रीम युगा मोटरसाइकिल में एक व्यक्ति प्लास्टिक के थैले में सामान लेकर आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम नरेश नंद पिता जीवर्धन नंद, उम्र 39 वर्ष, निवासी ग्राम नवागांव, थाना बलौदा, जिला महासमुंद बताया। मोटरसाइकिल पर रखे दो प्लास्टिक थैलों के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने उनमें महुआ शराब होना बताया। गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर दोनों थैलों से कुल 20 लीटर महुआ शराब बरामद हुई।
पुलिस ने आरोपी को धारा 94 BNSS के तहत नोटिस देकर शराब रखने एवं परिवहन करने संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने कहा, लेकिन आरोपी द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दो सफेद रंग के प्लास्टिक थैलों में रखी 20 लीटर अवैध महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 4,000 रुपये है, तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त काला रंग का होंडा ड्रीम युगा मोटरसाइकिल क्रमांक CG06GQ8402, इंजन क्रमांक JC58EG0046831 एवं चेचिस क्रमांक ME4JC58FJKG046839, कीमत करीब 30,000 रुपये, जब्त कर लिया। जब्त सामग्री को मौके पर सीलबंद किया गया।
आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर पुलिस ने उसे अपराध की जानकारी एवं गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए 7 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:40 बजे गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई।
पुलिस ने मौके पर आबकारी एक्ट के तहत संपूर्ण कार्रवाई करते हुए देहाती नालसी क्रमांक 0/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। मामले के विवेचक प्रशिक्षु उप निरीक्षक राकेश दिव्य, थाना बलौदा हैं। रिपोर्ट 7 अक्टूबर को दोपहर 12:20 बजे दर्ज की गई। घटना का समय सुबह 11:10 बजे तथा घटनास्थल हरिबनपुर से बलौदा जाने वाला कच्चा मार्ग, ग्राम बलौदा बताया गया है।



