छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों की चयन परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार, जब तक भर्ती विज्ञापन में सभी आरक्षित श्रेणियों को शामिल कर संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर नहीं दिया जाता, तब तक चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 और शिक्षक की परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को निर्धारित थी। अब इन परीक्षाओं का आयोजन कोर्ट की रोक के कारण फिलहाल नहीं हो सकेगा।
आरक्षण संबंधी सुधार के बाद ही परीक्षा? मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि भर्ती विज्ञापन में संशोधन के लिए शुद्धिपत्र जारी किया गया है। हालांकि, आरक्षित श्रेणियों और दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने का मुद्दा कोर्ट के सामने आया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित आरक्षित श्रेणियों को शामिल कर पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का उचित अवसर दिए बिना चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती।
क्या भर्ती रद्द हो गई है?
नहीं। हाई कोर्ट का यह अंतरिम आदेश भर्ती रद्द करने का अंतिम फैसला नहीं है। सरकार आरक्षण संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए संशोधित शुद्धिपत्र या नया विज्ञापन जारी कर सकती है। आगे परीक्षा कब होगी, यह संशोधन और कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगा।
फिलहाल अभ्यर्थियों को परीक्षा की नई तारीख के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना होगा।


