Friday, August 1, 2025
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तेंदुकोना/ ग्राम धामनतोरी में अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा देने वाला युवक गिरफ्तार 

तेंदुकोना/ ग्राम धामनतोरी में अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा देने वाला युवक गिरफ्तार

 

थाना तेंदूकोना पुलिस की कार्रवाई, आबकारी एक्ट की धारा 36(C) के तहत मामला दर्ज

महासमुंद,  थाना तेंदूकोना पुलिस ने अवैध रूप से शराब पिलाने की सुविधा देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शराब पीने के इंतजाम करने वाले आरोपी के कब्जे से देशी प्लेन शराब और डिस्पोजल गिलास बरामद किया।

तेंदूकोना थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम आरक्षक 521 के साथ वाहन क्रमांक CG06GX8500 में गश्त और जुर्म की पतासाजी हेतु निकली थी। इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम धामनतोरी चौक के पास एक व्यक्ति शराब पिलाने की अवैध सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

सूचना की तस्दीक हेतु गवाहों की उपस्थिति में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर शराब पीने वाले लोग मौके से फरार हो गए, लेकिन एक संदिग्ध व्यक्ति मदन नायक (उम्र 39 वर्ष, निवासी नरतोरा) को पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक बोतल (180ML) देशी प्लेन शराब, जिसमें करीब 50ML शराब शेष था, और एक डिस्पोजल गिलास बरामद किया गया।

पूछताछ पर मदन नायक शराब पिलाने की कोई वैध अनुमति या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने बरामद सामग्री को जब्त करते हुए मदन नायक के खिलाफ धारा 36(C) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया। आरोपी को गिरफ्तार कर सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया गया है।

थाना तेंदूकोना पुलिस द्वारा आगे की विवेचना जारी है।

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