भंवरपुर/ में दुकान के सामने शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने पर कार्रवाई
महासमुंद/बसना, 02 अक्टूबर 2026।
पुलिस चौकी भंवरपुर क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दुकान के सामने शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 02 अक्टूबर 2026 को चौकी भंवरपुर के स्टाफ को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम भंवरपुर निवासी राजकिशोर पटेल पिता कन्हैया लाल पटेल अपने दुकान के सामने लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम ग्राम भंवरपुर पहुंची।
मौके पर आरोपी राजकिशोर पटेल दुकान के सामने शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराते हुए पाया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 180 एमएल की देशी मदिरा की शीशी में करीब 100 एमएल शराब तथा 02 नग डिस्पोजल ग्लास, कुल अनुमानित कीमत 70 रुपये, बरामद किए।
पुलिस द्वारा शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस दिया गया। आरोपी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर शराब एवं अन्य सामग्री को गवाहों की मौजूदगी में जब्त कर सीलबंद किया गया।
आरोपी का कृत्य धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर पुलिस ने मौके पर देहाती नालसी कायम कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। मामला जमानतीय होने तथा आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
इस कार्रवाई में प्र0आर0 585 प्रदीप कुमार पाढ़ी, आरक्षक 856 एवं महिला आरक्षक 144 सहित पुलिस स्टाफ की भूमिका रही। कार्रवाई के दौरान गवाह के रूप में सौभाग्य ताण्डी एवं संतोष पटेल उपस्थित रहे। मामले की विवेचना जारी है।



