
बागबाहरा: मौलीमुड़ा से विवाहिता लापता, धारा 140(3) के तहत अपराध दर्ज
14 अक्टूबर से लापता है 29 वर्षीय संजू मिर्धा, तलाश के बाद भी नहीं चला पता
महासमुंद। महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र के ग्राम मौलीमुड़ा से एक 29 वर्षीय विवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है। महिला के पति देवनाथ मिर्धा ने थाना उपस्थित होकर अपनी पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने गुम इंसान क्रमांक 64/2026 कायम कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पति ने दर्ज कराई रिपोर्ट
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूचक देवनाथ मिर्धा पिता अगनू राम मिर्धा, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम मौलीमुड़ा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, अपने साढ़ू मिथुन कोसरिया के साथ थाना उपस्थित हुआ। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को दोपहर लगभग 2 बजे उसकी पत्नी संजू मिर्धा, पति देवनाथ मिर्धा, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम मौलीमुड़ा, थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, बिना बताए कहीं चली गई है।
इसके बाद से वह आज दिनांक तक घर वापस नहीं लौटी है। परिजनों द्वारा आसपास के गांवों एवं रिश्तेदारों के यहां उसकी पतासाजी की गई, लेकिन महिला के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी।
लापता महिला का हुलिया
लापता महिला का नाम संजू मिर्धा, उम्र 29 वर्ष है। उसकी ऊंचाई लगभग 4 फीट 5 इंच, चेहरा गोल, आंखें काली, रंग गोरा तथा बाल काले हैं। लापता होने के समय उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके पास मोबाइल फोन भी है, जिसका नंबर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। महिला हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा बोलती है।
धारा 140(3) के तहत अपराध दर्ज
पुलिस द्वारा गुम इंसान क्रमांक 64/2026 कायम कर मामले को जांच में लिया गया। गुम इंसान की कायमी की सूचना डीसीबी शाखा महासमुंद को भेजी गई।
जांच के दौरान लापता महिला का वर्तमान ठिकाना एवं उसकी सुरक्षा की स्थिति अज्ञात होने के कारण पुलिस ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि उसे किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ले जाकर किसी अज्ञात स्थान पर रखा गया हो।
प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में याचिका क्रमांक SLP(Crl) 11263/2025, G Ganesh Vs State Of Tamil Nadu and Ors में दिनांक 22 मई 2026 को जारी निर्देशों का उल्लेख किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में गुम इंसान (बालिग) के संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
फिलहाल लापता महिला संजू मिर्धा के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है।




