Friday, August 1, 2025
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बलौदाबाजार : निजी विद्यालयों में बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो -कलेक्टर

बलौदाबाजार : निजी विद्यालयों में बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो -कलेक्टर

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बच्चों के अनुपात में व निर्धारित अहर्ताधारी शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर

स्कूल वैन व बसों में सुरक्षा इंतजाम सहित वाहन चालकों व हेल्पर पर रखनी होगी निगरानी

बलौदाबाजार,शासन के निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय संचालन के सम्बन्ध में बुधवार क़ो जिला पंचायत सभाकक्ष बलौदाबाजार में निजी स्कूल संचालकों एवं प्रचार्यों  की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर दीपक सोनी ने  बच्चों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए स्कूलों में पर्याप्त सीसीटीवी कैमरा  लगाने एवं अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुहे सहित जिले के निजी स्कूल संचालक, प्राचार्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री सोनी ने कहा कि निजी स्कूलों क़ो बच्चों की शिक्षा  के साथ सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। प्राचार्य अपने स्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों के कार्यशैली पर नजर रखें। व्यवहार या कार्य पर किसी प्रकार की शंका हो तो उच्च अधिकारी क़ो अवगत कराएं। सभी निजी विद्यालयों में सुझाव पेटी उपयुक्त स्थान पर रखें तथा प्राप्त सुझाव या शिकायतों का उचित निराकरण भी करें।  उन्होंने स्कूल में शीघ्र शिक्षक- पालक मीटिंग का आयोजन कर पालको के साथ  सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने एवं पालकों के साथ स्कूल का निरीक्षण करने कहा।

कलेक्टर ने शासन के नियमानुसार स्कूलों का संचालन तथा बच्चों की संख्या के अनुपात में प्राथमिक, मिडिल एवं हाई स्कूल के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार

अहर्ताधारी शिक्षको क़ो नियुक्त करने कहा। इसीतरह आरटीई के तहत एडमिशन एवं बच्चों क़ो गणवेश व पुस्तक वितरण समय पर करने कहा।  उन्होंने कहा कि फीस में बढ़ोतरी  विद्यालय समिति के अनुमोदन से करें तथा  किसी दुकान विशेष से ही कॉपी- पुस्तक व ड्रेस खरीदने की बाध्यता न हो। आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों के अभिभावकों क़ो पेरेंट्स मीटिंग में जरूर बुलाएं और स्कूल की गतिविधियों, बच्चे की पढ़ाई की जानकारी दें। उन्होने बच्चों के स्कूल बैग की वजन के सम्बन्ध में  आरटीई के तहत निर्धारित कक्षावार वजन का अनुपालन सुनिश्चित करने कहा जिसमें कक्षा पहली से दूसरी तक बैग का वजन 2 किलोग्राम, तीसरी से चौथी तक 3 किलोग्राम तथा कक्षा 5 वीं से 8 वी तक 5 किलोग्राम वजन हो।

कलेक्टर ने बच्चों के स्कूल आने -जाने के लिए रखे गए स्कूल वैन एवं स्कूल बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा  इंतजाम पुख्ता करने तथा समय -समय पर वाहनो की फिटनेस जांच कराने कहा। उन्होंने वाहन चालकों तथा हेल्परों पर निगरानी रखने के साथ ही उनके स्थायी व वर्तमान निवास का पता व मोबाइल नंबर सबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी क़ो उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। इसके साथ ही मोटर सायकिल चलाते हुए स्कूल आने वाले बच्चों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने तथा हेलमेट क़ो अनिवार्य करने कहा।

 

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