सरायपाली में 4 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार
महासमुंद/सरायपाली, 2 अक्टूबर 2026। सरायपाली थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम बगईजोर में एक व्यक्ति के कब्जे से 4 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 800 रुपये बताई गई है। मामले में आरोपी भोगीलाल यादव (45 वर्ष), पिता खुर्रू यादव, निवासी ग्राम बगईजोर, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद को गिरफ्तार कर बाद में जमानत पर रिहा किया गया।
पुलिस के अनुसार, 2 अक्टूबर 2026 को प्रधान आरक्षक मोतीलाल नेताम (क्रमांक 541) अपराध विवेचना एवं जुर्म-जरायम पतासाजी के लिए आरक्षक क्रमांक 69 के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 A 1086 से रवाना हुए थे। इसी दौरान सरायपाली के जयस्तंभ चौक के पास मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बगईजोर निवासी भोगीलाल यादव अपने घर की बाड़ी में अवैध रूप से शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस ने गवाह रामेश्वर सिन्हा (49 वर्ष), निवासी नयामंडी के पीछे सरायपाली और मनोज यादव (54 वर्ष), निवासी संजय नगर सरायपाली को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया। दोनों गवाहों की मौजूदगी में मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया गया तथा उन्हें धारा 179 BNSS के तहत नोटिस देकर पुलिस टीम के साथ ग्राम बगईजोर भेजा गया।
पुलिस टीम जब भोगीलाल यादव के घर की बाड़ी में पहुंची तो एक व्यक्ति वहां खड़ा मिला, जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस एवं गवाहों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम भोगीलाल यादव पिता खुर्रू यादव, उम्र 45 वर्ष, निवासी बगईजोर बताया।
पुलिस ने संदेही को मुखबिर सूचना से अवगत कराया। उसकी सहमति से आरोपी, पुलिस स्टाफ, गवाहों तथा शासकीय वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इसके बाद आरोपी की सहमति से उसके कब्जे की तलाशी लेने पर एक पीले रंग के थैले के अंदर सफेद झिल्ली में 4 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब मिली।
शराब को गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। शराब रखने के संबंध में आरोपी को धारा 94 BNSS का नोटिस दिया गया। आरोपी द्वारा नोटिस में शराब से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं होना लिखकर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने 4 लीटर महुआ शराब, कीमत 800 रुपये, को विधिवत जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया।
आबकारी परीक्षण के लिए जब्त शराब में से 500 एमएल महुआ शराब का नमूना एक 500 एमएल की प्लास्टिक बोतल में निकाला गया और नमूना पंचनामा तैयार किया गया। नमूना तथा शेष बची 3 लीटर 500 एमएल शराब को मौके पर सीलबंद कर पंचनामा तैयार किया गया।
पुलिस के अनुसार आरोपी भोगीलाल यादव का कृत्य धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे 2 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने तथा आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश किए जाने पर उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
इस मामले में मौके पर देहाती नालसी अप.क्र. 0/26, धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बाद में थाना सरायपाली में असल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। देहाती नालसी 2 अक्टूबर 2026 को दोपहर 1:10 बजे लिया गया था। मामले के विवेचक प्रधान आरक्षक 541 मोतीलाल नेताम, थाना सरायपाली हैं।



