कोमाखान: बोलेरो की ठोकर से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मौत, चालक के खिलाफ अपराध दर्ज
महासमुंद। जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र के ग्राम टोंगोपानी में बोलेरो वाहन की ठोकर से एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत होने के मामले में पुलिस ने मर्ग जांच के बाद वाहन चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। मृतक की पहचान प्रेमलाल ठाकुर पिता गोदराम ठाकुर, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम टोंगोपानी, थाना कोमाखान, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने बोलेरो वाहन क्रमांक CG 13 C 9040 के चालक कृपाराम यादव, निवासी अमनपुरी, थाना कोमाखान, जिला महासमुंद के खिलाफ धारा 106(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध दर्ज किया है।
घर के बरामदे में बैठे थे प्रेमलाल ठाकुर
पुलिस की मर्ग जांच के दौरान मृतक के परिजनों से पूछताछ कर उनके कथन दर्ज किए गए। परिजनों ने अपने कथन में बताया कि दिनांक 28 अगस्त 2026 को प्रेमलाल ठाकुर अपने घर के मुख्य गेट के बगल में मिट्टी से बने बरामदे में बैठे हुए थे। इसी दौरान बोलेरो वाहन क्रमांक CG 13 C 9040 का चालक कृपाराम यादव अपने वाहन को काफी तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए वहां पहुंचा और प्रेमलाल ठाकुर को ठोकर मार दी।
वाहन की ठोकर से प्रेमलाल ठाकुर के सीने में गंभीर चोट आई। इसके बाद परिजन उन्हें उसी बोलेरो वाहन से उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बागबाहरा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
अस्पताल में मृत अवस्था में लाए जाने की सूचना पर मर्ग कायम
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 28 अगस्त 2026 को शासकीय अस्पताल बागबाहरा के चिकित्सा अधिकारी डॉ. रूपल गुप्ता की ओर से मृतक प्रेमलाल ठाकुर की मृत्यु के संबंध में लिखित अस्पताल मेमो प्रस्तुत किया गया था।
अस्पताल में पदस्थ ड्रेसर ग्रेड-2 कार्तिकेश्वर साहू, पिता खेमलाल साहू, उम्र 38 वर्ष, निवासी शासकीय अस्पताल बागबाहरा, जिला महासमुंद ने थाना बागबाहरा में उपस्थित होकर उक्त मेमो पेश किया। अस्पताल मेमो में मृतक का नाम प्रेमलाल ठाकुर, पिता गोदराम ठाकुर, उम्र 50 वर्ष, ग्राम टोंगोपानी, थाना बागबाहरा दर्ज था। इसमें मृत्यु का संभावित कारण सड़क दुर्घटना (RTA) बताया गया था।
अस्पताल मेमो के अनुसार, दिनांक 28 अगस्त 2026 को रात 8 बजकर 10 मिनट पर मृतक को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। मेमो में यह भी उल्लेख किया गया था कि परिजनों के अनुसार मृतक का एक्सीडेंट हुआ था।
इस सूचना के आधार पर थाना बागबाहरा में मर्ग क्रमांक 00/2026, धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत मर्ग कायम कर जांच कार्रवाई में ली गई। मर्ग इंटिमेशन में घटना का समय 28 अगस्त 2026 को शाम 6 बजकर 18 मिनट तथा सूचना प्राप्त होने का समय रात 9 बजकर 50 मिनट दर्ज है। घटना स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागबाहरा बताया गया है।
मर्ग जांच के बाद चालक के खिलाफ अपराध दर्ज
मृतक के परिजनों एवं पंचान गवाहों के कथनों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में बोलेरो वाहन क्रमांक CG 13 C 9040 के चालक कृपाराम यादव का कृत्य धारा 106(1) BNS के तहत अपराध घटित करना पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मर्ग की कायमी की सूचना अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM), बागबाहरा को भेजी गई थी। प्रारंभिक मर्ग कार्रवाई थाना बागबाहरा में प्रशिक्षु उप निरीक्षक द्वारा की गई थी। इसके बाद थाना कोमाखान में मर्ग क्रमांक 41/2026 की जांच के दौरान परिजनों के कथन एवं अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की गई।
पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।



