Tuesday, July 8, 2025
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बसना : छान्दनपुर से पूजा नामक महिला , और कुम्हारी , जिराड़बरी , से अवैध शराब के मामलों में कार्यवाही ।

बसना : छान्दनपुर से पूजा नामक महिला , और कुम्हारी , जिराड़बरी , से अवैध शराब के मामलों में कार्यवाही  बसना थाना अंतर्गत 3 लोगों के ख़िलाप अलग अलग अवैध शराब के मामलों में कार्यवाही किया गया है

केश 1 : पुलिस को मुखबीर के जरिये ग्राम गौरटेक में सुचना प्राप्त हुआ कि ग्राम कुम्हारी के गजपति बरिहा नामक व्यक्ति कुम्हारी नाला के पास रोड किनारे एक सफेद बोरी के अंदर अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है ग्राहक का तलाश कर रहा है कि मुखबिर सूचना पर

सरायपाली से चातुरी नंद और महासमुन्द से रश्मि चंद्रकार पर कांग्रेस ने लगाई मुहर प्रत्याशी घोषित ।

गवाह हबीब खान एवं रंजन सागर को मुखबीर सुचना से अवगत कराकर नोटिस तामिल कर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में एक सफेद प्लास्टिक के बोरी को लेकर खडा था जिसे पकडकर नाम पता पूछने पर अपना नाम गजपति बरिहा पिता ईश्वर बरिहा उम्र 30 साल साकिन कुम्हारी , थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 का होना बताया जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर संदेही से पुलिस स्टाफ एवं गवाहों का तलाशी लिवाया गया पुलिस के पास विवेचना कीट के अलावा कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं मिला बाद संदेही से सहमति लेकर तलाशी लेने पर संदेही के कब्जे में रखे एक सफेद बोरी के अंदर एक सफेद रंग के 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में भरी 10 लीटर एवं एक पीला रंग के 05 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में 05 लीटर, कुल जुमला 15 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 3000 रूपये मिला जिसे बरामद कर पंचनामा तैयार किया उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब रखने/लाने ले जाने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध कागजात लायसेंस पेश करने धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया गया जो कोई वैध कागजात नही होना लिखित में देने पर उक्त देशी हाथ भठ्ठी महुआ शराब को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन मौके पर जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया , मौके पर सीलबंद किया गया । आरोपी गजपति बरिहा का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 20/10/2023 के 12-45 बजे गिर0 किया गया मामला अजमानतीय होने से सूचना उसके परिजन को दिया गया । मौके पर आरोपी के विरूध्द बिना नंबरी देहाती नालसी कायम किया गया जिसे असल अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।

 

केश 2 : मैं थाना बसना में महिला प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 22/10/2023 को हमराह स्टाफ आरक्षक 350, 442 के साथ स्वंय के मोटर सायकल से पेट्रोलिंग व जुर्म जरायम पतासाजी पर टाउन/देहात रवाना हुई थी कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की ग्राम जीराडबरी मे पूजा कुमार नाम की महिला अपने दुकान के सामने आम लोगो को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रही है कि सूचना पर हमराह स्टाफ

बसना : छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ अब आपके शहर 28 अक्टूबर को बसना अग्रवाल नर्सिंगहोम में ।

एवं गवाह हबीब खान एवं प्रमोद कुमार को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक महिला को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम पूजा कुमार पति स्व0 नरेश कुमार उम्र 42 साल साकिन जीराडबरी , थाना बसना, जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताई एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपीया पूजा कुमार का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 22/10/2023 के 17-00 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

केश 3 : मैं थाना बसना में महिला प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 22/10/2023 को हमराह स्टाफ आरक्षक 350, 442 के साथ स्वंय के मोटर सायकल से पेट्रोलिंग व जुर्म जरायम पतासाजी पर टाउन/देहात रवाना हुई थी कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला की ग्राम छान्दनपुर मे दीनबन्धु यादव नामक व्यक्ति अपने घर के सामने आम लोगो को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि

महासमुन्द : बहुत ही कम दरों में उपचार  28 अक्टूबर को पेट संबंधित ऑपरेशन, लिवर ,किडनी, पेनक्रियाज ,हर्निया गॉलब्लैडर स्टोन ,कैंसर संबंधित ऑपरेशन डॉक्टर संदीप दवे , डायरेक्टर रामकृष्ण अस्पताल के द्वारा अग्रवाल नर्सिंगहोम बसना में ।

सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाह हबीब खान एवं प्रमोद कुमार को साथ में लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर रेड की कार्यवाही किया जहां शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये शराब पीने का साधन उपलब्ध कराते एक व्यक्ति को पकडे जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम दीनबन्धु यादव पिता गणेश यादव उम्र 30 साल साकिन छान्दनपुर , थाना बसना, जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया एवं लोगों को शराब पीने पीलाने का साधन उपलब्ध कराना स्वीकार किया जिसे धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो साधन उपलब्ध कराने के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताये कि गवाहों के समक्ष 02 पौवा देशी प्लेन शराब का खाली शीशी एवं 02 नग डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब की गंध आ रही है को जप्त कर सीलबंद किया गया कि आरोपी दीनबन्धु यादव का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से दिनांक 22/10/2023 के 18-20 बजे गिरफ्तार किया गया मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । वापस स्टेशन आकर आरोपी के विरूद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।

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