थाना बसना : ग्राम नरसिंगपुर में एक महिला अपने घर के सामने बाडी में अवैध रूप से हाथ भठ्ठी महुआ शराब बिक्री करने हेतु छुपा कर रखा है की सूचना पर हुई कार्यवाही
थाना बसना में महिला प्रधान आरक्षक के अनुसार दिनांक 22/03/2024 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम नरसिंगपुर में एक महिला अपने घर के सामने बाडी में अवैध रूप से हाथ भठ्ठी महुआ शराब बिक्री करने हेतु छुपा कर रखा है कि मुखबीर सूचना पर गवाह जयवंति सोना एवं गुंजन ध्रुव को तलब कर सूचना से अवगत कराकर नोटिस देकर हमराह स्टाफ आर0 442, 661 एवं मआर 48 के शासकीय अधिग्रहित वाहन क्रमांक CG04PP5358 में मुखबीर सूचना तस्दीक व रेड कार्यवाही हेतु मय विवेचना कीट के रवाना हुआ। मुखबीर के द्वारा बताये हुये स्थान पर पहुंचे जहां एक महिला उपस्थित मिली जिसे मुखबीर की सूचना से अवगत कराकर नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम सुशिला नाग पति योगेन्द्र नाग उम्र 50 वर्ष साकिन नरसिंगपुर थाना बसना जिला महासमुंद छ0ग0 की रहने वाली बतायी। जिनसे पहले पुलिस पार्टी एवं गवाहन की तलाशी लिवाया गया बाद उनसे सहमति प्राप्त कर उनकी व उनके कब्जे के बाडी की तलाशी ली गई । संदेहिया अपने घर के सामने बाडी में एक पांच लीटर वाली सफेद जरकीन में 05 लीटर एवं दो लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में भरी 02 लीटर जुमला 07 लीटर देशी महुआ शराब कीमती 1400 रूपये को छुपाकर बिक्री वास्ते रखी थी जिसे बरामद कर उक्त शराब रखने व बिक्री करने के संबंध में धारा 91 जा0फौ0 का नोटिस दिया जो कोई कागजात नहीं होना लिखकर दिया जिस पर उक्त शराब को आरोपिया के कब्जे से जप्त कर मौके पर सीलबंद किया गया। आरोपिया सुशिला नाग का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपिया को दिनांक 22/03/2024 के 12-50 बजे गिरफ्तार किया गया, मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन को दी गई, मौके पर आरोपिया के विरूध्द बिना नंबरी देहाती नालसी कायम किया गया। वापस थाना आकर असल अपराध पंजीबद्ध की जाती है ।
थाना बसना : ग्राम नरसिंगपुर में एक महिला अपने घर के सामने बाडी में अवैध रूप से हाथ भठ्ठी महुआ शराब बिक्री करने हेतु छुपा कर रखा है की सूचना पर हुई कार्यवाही
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