महासमुंद । महासमुंद पुलिस द्वारा अवैध शराब के कारोबार और परिवहन के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना महासमुंद की पेट्रोलिंग टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर तुमाडबरी रोड शराब भट्ठी जाने वाले रास्ते के पास घेराबंदी करते हुए एक शातिर शराब कोचिया को रंगे हाथों दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब जप्त की है। खास बात यह है कि पुलिस ने नए कानून के तहत इस पूरी कार्रवाई का डिजिटल वीडियो (ई-साक्ष्य) भी तैयार किया है, जो कोर्ट में अहम सबूत बनेगा।
जुर्म जरायम पतासाजी के दौरान मिली सफलता
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 16 मई 2026 को महासमुंद थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक क्रमांक 843 रोहित दीवान अपने हमराह स्टाफ आरक्षक क्र. 302, 300 और 915 के साथ शासकीय वाहन (CG 03 9685) से टाउन पेट्रोलिंग और जुर्म जरायम पतासाजी पर रवाना हुए थे। इस दौरान टीम के पास विवेचना कीट भी मौजूद थी। भ्रमण के दौरान मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि एक व्यक्ति तुमाडबरी रोड शराब भट्ठी जाने के रास्ते के पास अधिक मात्रा में अवैध देशी शराब बिक्री के लिए छिपाकर रखा हुआ है।
गवाहों की मौजूदगी में घेराबंदी और गिरफ्तारी
सूचना को गंभीरता से लेते हुए प्रधान आरक्षक रोहित दीवान ने मौके पर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया और रास्ते में मिले दो गवाहों (देवनारायण निषाद एवं गोकुल यादव) को वैधानिक नोटिस देकर कार्रवाई से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस टीम ने गवाहों को साथ लेकर तुमाडबरी रोड पर रणनीतिक घेराबंदी की।
वहां मौजूद एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने चारों तरफ से घेरकर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम गणेश यादव पिता गोकुल यादव (उम्र 43 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 08, खल्लारी पारा बेमचा, महासमुंद) बताया।
झोले से निकली अवैध शराब, मौके पर बना ‘ई-साक्ष्य’
जब पुलिस ने आरोपी के पास रखे एक मटमैले भूरे रंग के झोले की तलाशी ली, तो उसके अंदर से 29 पौवा देशी प्लेन शेरा शराब (प्रत्येक पौवा 180 ML, कुल मात्रा 5220 ML) बरामद हुई। शराब के संबंध में वैध दस्तावेज या लाइसेंस मांगने पर आरोपी कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। पुलिस ने 2,320 रुपये मूल्य की अवैध शराब को मौके पर ही सीलबंद कर जप्त कर लिया।
नए कानून के तहत पारदर्शिता और पुख्ता कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रधान आरक्षक रोहित दीवान ने स्वयं के मोबाइल से इस पूरी जप्ती और कार्रवाई का वीडियो/फोटो (ई-साक्ष्य) तैयार किया।
गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज
आरोपी गणेश यादव का यह कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दंडनीय और गैर-जमानती पाए जाने पर दोपहर 13:05 बजे उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। नियमानुसार आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर देहाती नालसी दर्ज करने के बाद थाने में असल अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, और मामले की सूचना संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजकर आगे की कानूनी विवेचना शुरू कर दी है।



