सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, अज्ञात वाहन चालक पर अपराध दर्ज
महासमुंद/सरायपाली। सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम दर्राभांठा में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 29 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान रायपुर के डी.के.एस. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मौत हो गई। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार मृतक भरत बिसी पिता मेघनाथ बिसी, उम्र 29 वर्ष, निवासी दर्राभांठा, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद 24 जून 2026 की रात करीब 10:30 बजे मोटरसाइकिल क्रमांक CG 06 GW 6168 से सरायपाली से अपने घर ग्राम दर्राभांठा लौट रहा था। इसी दौरान सारंगढ़ रोड पर ग्राम दर्राभांठा में प्रतिभा रथ के मकान के सामने किसी अज्ञात वाहन के चालक ने तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।
हादसे में भरत बिसी को गंभीर चोटें आईं। परिजन एवं अन्य लोगों द्वारा उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल सरायपाली ले जाया गया। वहां से चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया, जिसके बाद उसे ओम अस्पताल सरायपाली ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर वहां से भी रायपुर रेफर किया गया और भरत को डी.के.एस. सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रायपुर में भर्ती कराया गया।
अस्पताल के दस्तावेज के अनुसार भरत बिसी को 4 जुलाई 2026 को डी.के.एस. अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान 7 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल द्वारा मृत्यु की सूचना थाना गोलबाजार रायपुर को दी गई। अस्पताल के आपात चिकित्सा अधिकारी डॉ. नमन चंद्राकर की रिपोर्ट में मृत्यु का संभावित कारण DAI Euld III दर्ज किया गया है तथा मूल घटनास्थल झिलमिला से बेलानगर के पास बताया गया है।
मृत्यु की सूचना मिलने पर थाना गोलबाजार रायपुर में मर्ग क्रमांक 00/633/2026, धारा 194 बीएनएस के तहत मर्ग कायम कर शव पंचनामा की कार्रवाई की गई। बाद में मर्ग डायरी थाना सरायपाली भेजी गई।
थाना सरायपाली में मर्ग क्रमांक 68/2026, धारा 174 बीएनएस के तहत मर्ग जांच की गई। जांच के दौरान मृतक के परिजनों एवं गवाहों के कथन लिए गए। कथनों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने पाया कि किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर भरत बिसी की मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से उसे गंभीर चोटें आईं और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
मर्ग जांच में दुर्घटना के लिए अज्ञात वाहन चालक की लापरवाही सामने आने पर थाना सरायपाली पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया है। पुलिस अब दुर्घटना में शामिल अज्ञात वाहन एवं उसके चालक की पहचान करने के लिए आगे की जांच कर रही है।



