सरायपाली /में 40 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार
बेहरापाली के जंगल जाने वाले रास्ते पर नीम के पेड़ के नीचे रखी थी शराब, कीमत 8 हजार रुपये
सरायपाली। 9 अक्टूबर 2026 महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेहरापाली में पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिक्री के लिए रखी गई 40 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब जब्त की है। जब्त शराब की कुल कीमत 8 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।
मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरायपाली थाना में पदस्थ प्रशिक्षु उप निरीक्षक चन्द्रप्रकाश यादव हमराह आरक्षक क्रमांक 606 एवं 536 के साथ विवेचना किट लेकर अपराधों की पतासाजी के लिए क्षेत्र में रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बेहरापाली निवासी गोविंद राम चौहान और भोजराज चौहान ने गांव से जंगल जाने वाले रास्ते पर नीम के पेड़ के नीचे अवैध रूप से बिक्री करने के लिए महुआ शराब रखी है।सूचना मिलने पर पुलिस ने मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया और ग्राम बेहरापाली निवासी गवाह मनबोध चौहान एवं हरिप्रसाद चौहान को कार्रवाई में शामिल किया। इसके बाद पुलिस टीम गवाहों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ा।
दो बोरियों में मिली 40 लीटर शराब पूछताछ में दोनों की पहचान गोविंद राम चौहान (32 वर्ष), पिता भगवानों चौहान तथा भोजराज चौहान (26 वर्ष), पिता वोभर सियर, दोनों निवासी ग्राम बेहरापाली, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद के रूप में हुई।
पुलिस ने गवाहों के समक्ष तलाशी और जांच की कार्रवाई करते हुए आरोपियों के कब्जे से दो बोरियों में रखी हाथ भट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब बरामद की। इनमें एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में रखी झिल्ली से 20 लीटर तथा एक नीले रंग की प्लास्टिक बोरी में रखी झिल्ली से 20 लीटर शराब मिली। इस प्रकार कुल 40 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 8 हजार रुपये आंकी गई।
शराब जब्त कर दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार पुलिस ने शराब रखने के संबंध में आरोपियों से दस्तावेज मांगे, लेकिन उनके पास कोई वैध कागजात नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष शराब जब्ती की कार्रवाई की। शराब के नमूने लेकर शेष शराब को सीलबंद किया गया तथा आवश्यक पंचनामा तैयार किया गया।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराकर विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को भी दी गई। पुलिस की कार्रवाईयह कार्रवाई 9 अक्टूबर 2026 को ग्राम बेहरापाली में की गई। मामले में प्रशिक्षु उप निरीक्षक चन्द्रप्रकाश यादव ने कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है।



