
पिथौरा : शराब के नशे में पति ने पत्नी से की मारपीट, गाली-गलौज कर दी जान से मारने की धमकी
मोबाइल नहीं मिलने पर हुआ विवाद, सिर, कान, हाथ, पैर, घुटने और पीठ में चोट लगने की शिकायत
पिथौरा, 15 अक्टूबर 2026। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता देववंती चौहान ने अपने पति विरेन्द्र चौहान पर शराब के नशे में गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने तथा हाथ-मुक्के, डंडे और बेल्ट से मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2) एवं 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
शराब पार्टी के बाद मोबाइल को लेकर हुआ विवाद
पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, प्रार्थिया देववंती चौहान फॉरेस्ट कॉलोनी पिथौरा में करीब डेढ़ वर्ष से सरकारी क्वार्टर में रह रही हैं। उन्होंने बताया कि वह कक्षा पांचवीं तक पढ़ी हैं। दिनांक 13 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10 बजे उनके पति विरेन्द्र चौहान अपने दो दोस्तों के साथ घर में शराब पार्टी कर रहे थे। इसके बाद उनके पति के दोनों दोस्त अपने-अपने घर चले गए।
पीड़िता के मुताबिक, पति ने अधिक शराब पीने के कारण अपना मोबाइल खराब होने से बचाने के लिए घर की टेबल पर रख दिया था। रात करीब 4 बजे जब उनका नशा कम हुआ, तो वे पत्नी से मोबाइल कहां है, पूछने लगे। मोबाइल नहीं मिलने पर पति ने कथित तौर पर गाली-गलौज शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्के, डंडे एवं बेल्ट से मारपीट की।
शरीर के कई हिस्सों में चोट लगने की शिकायत
पीड़िता ने बताया कि मारपीट के कारण उनके सिर, दाएं कान, बाएं हाथ, बाएं पैर, घुटने और पीठ में चोट आई है तथा दर्द हो रहा है। घटना के बाद वह अपने मायके ग्राम जोगनीपाली पहुंचीं और अपनी मां सुशील कुमारी तथा भाई लक्ष्मण बरिहा को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद मां और भाई के साथ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई तथा आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
थाना सरायपाली से थाना पिथौरा पहुंची अपराध डायरी
प्राप्त विवरण के अनुसार, दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को थाना सरायपाली में पदस्थ महिला आरक्षक द्वारा पीड़िता देववंती चौहान से संबंधित मारपीट की शिकायत की बिना नंबरी अपराध डायरी क्रमांक 00/02/2026 को थाना पिथौरा में असल अपराध पंजीबद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया।
महिला आरक्षक 584 मालती यादव द्वारा अपराध डायरी पेश किए जाने तथा ऑनलाइन सीसीटीएनएस पोर्टल पर दर्ज पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी विरेन्द्र चौहान के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2) एवं 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।




