
तेन्दुकोना थाना क्षेत्र से युवती लापता, तलाश जारी
घोंघरा गांव की 24 वर्षीय टिकेश्वरी चक्रधारी 22 अक्टूबर की रात घर से बिना बताए निकली, अब तक नहीं लौटी
महासमुंद। जिले के तेन्दुकोना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घोंघरा से 24 वर्षीय युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। युवती की पहचान टिकेश्वरी चक्रधारी पिता लोकनाथ चक्रधारी, निवासी ग्राम घोंघरा, थाना तेन्दुकोना, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़) के रूप में हुई है। परिजनों द्वारा आसपास के गांवों और रिश्तेदारों के यहां तलाश किए जाने के बावजूद युवती का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को युवती के भाई सोमनाथ चक्रधारी पिता लोकनाथ चक्रधारी, उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम घोंघरा, थाना तेन्दुकोना ने थाना उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन टिकेश्वरी चक्रधारी दिनांक 22 अक्टूबर 2026 की रात्रि करीब 1 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है। इसके बाद वह घर वापस नहीं लौटी।
परिजनों ने युवती की आसपास के गांवों और रिश्तेदारों के यहां तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। रिपोर्ट के आधार पर थाना तेन्दुकोना में गुम इंसान क्रमांक 38/26 दर्ज कर युवती की पतासाजी शुरू की गई।
लापता युवती का हुलिया
पुलिस के अनुसार, लापता युवती का चेहरा लंबा, कद लगभग 5 फीट, बाल काले और रंग सांवला है। घटना के समय उसने हरे रंग का सलवार-सूट पहना हुआ था। उसके बाएं हाथ पर गोदना से अंग्रेजी में Mom-Dad लिखा हुआ है। वह पैरों में बाजारू पायल और कानों में बाजारू टॉप्स पहने हुए है। युवती कक्षा आठवीं तक पढ़ी-लिखी है तथा हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा बोलती है।
धारा 140(3) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज
पुलिस के मुताबिक, लापता युवती के संबंध में सूचनाकर्ता ने किसी व्यक्ति द्वारा अपहरण किए जाने अथवा गलत तरीके से बंधक बनाए जाने का आरोप या संदेह व्यक्त नहीं किया है। हालांकि, लापता युवती का वर्तमान ठिकाना और सुरक्षा अज्ञात होने के कारण किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे ले जाकर अज्ञात स्थान पर रखे जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
इसी आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा G. Ganesh Vs. State of Tamil Nadu प्रकरण में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 140(3) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस के अनुसार, उक्त धारा की प्रयोज्यता विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के अधीन रहेगी।
लापता युवती की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम एवं जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो (DCRB) को भेजी जा रही है। पुलिस द्वारा मामले की जांच एवं युवती की पतासाजी की जा रही है।




