
पटेवा: मायके जा रही सड़क हादसे में 22 वर्षीय सीमा पटेल की मौत, चालक के खिलाफ अपराध दर्ज
महासमुंद। जिले के ग्राम बंदोरा स्थित झाबक रिसॉर्ट के पास 5 जुलाई 2026 को हुए सड़क हादसे में 22 वर्षीय महिला सीमा पटेल की मौत हो गई थी। मामले की मर्ग जांच, गवाहों के बयान, घटनास्थल निरीक्षण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर थाना पटेवा पुलिस ने काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG06HD0298 के चालक के खिलाफ धारा 106(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
मायके जाते समय हुआ हादसा
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतिका सीमा पटेल पति दुष्यंत पटेल (उम्र 22 वर्ष), निवासी ग्राम खोपली, थाना बागबाहरा, जिला महासमुंद, 5 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे अपने पति दुष्यंत पटेल के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक CG06HC9604 से अपने मायके ग्राम बंदोरा जा रही थी। इसी दौरान पीछे से रूमेकेल की तरफ आ रही काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG06HD0298 के चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से दुष्यंत पटेल और उनकी पत्नी मोटरसाइकिल सहित सड़क पर गिर गए। इस दौरान सीमा पटेल उछलकर पुल के डिवाइडर से सिर के बल टकरा गईं। हादसे में उनके सिर और आंख में गंभीर चोटें आईं।
अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया
हादसे के बाद सीमा पटेल को उपचार के लिए जिला अस्पताल महासमुंद ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के दस्तावेजों के अनुसार, उन्हें 5 जुलाई 2026 को दोपहर 3:30 बजे मृत अवस्था में लाया गया था। इसके बाद अस्पताल की ओर से थाना सिटी कोतवाली महासमुंद को सूचना दी गई और मर्ग कायम कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की चोट और रक्तस्राव का उल्लेख
मर्ग जांच के दौरान थाना पटेवा में पदस्थ प्रधान आरक्षक को मर्ग क्रमांक 47/2026, धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत दर्ज मामले की डायरी अवलोकन के लिए प्राप्त हुई। जांच के दौरान मृतिका के पति दुष्यंत पटेल और गवाह संतोष कुमार पटेल के बयान दर्ज किए गए।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक ने मृत्यु का कारण सिर में गंभीर चोट, महत्वपूर्ण अंगों को चोट तथा अत्यधिक रक्तस्राव से उत्पन्न शॉक (Head injury to vital organs and haemorrhagic shock) होना बताया है।
जांच के आधार पर अपराध दर्ज
पुलिस ने गवाहों के कथन, घटनास्थल के निरीक्षण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG06HD0298 के चालक के कृत्य को प्रथम दृष्टया धारा 106(1) BNS के तहत अपराध पाए जाने पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
मर्ग संबंधी दस्तावेजों के अनुसार, घटना के बाद थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में मर्ग क्रमांक 00/49/2026 दर्ज किया गया था। बाद में संबंधित मर्ग डायरी थाना पटेवा में प्रस्तुत की गई। मामले में आगे की जांच जारी है।




