
पिथौरा : सुखीपाली में 20 लीटर महुआ शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार
सुखीपाली में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 4 हजार रुपये की शराब जब्त
पिथौरा, 27 अक्टूबर 2026। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुखीपाली में अवैध महुआ शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 4,000 रुपये बताई गई है। मामले में पुलिस ने ग्राम सुखीपाली निवासी शंकर चतुर्वेदी (34 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना पिथौरा में पदस्थ उपनिरीक्षक दिलीप ठाकुर को 26 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सुखीपाली में एक व्यक्ति अपने खेत के पास भट्ठा जलाकर देशी महुआ शराब का निर्माण कर रहा है। सूचना को रोजनामचा में दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियों को मोबाइल फोन के माध्यम से अवगत कराया गया। इसके बाद अवैध शराब के विरुद्ध रेड कार्रवाई करने के लिए पुलिस टीम शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 A 1085 से ग्राम सुखीपाली के लिए रवाना हुई।
पुलिस टीम में प्रशिक्षु उपनिरीक्षक कुलदीप जायसवाल तथा आरक्षक क्रमांक 868 और 889 शामिल थे। टीम अपने साथ लैपटॉप, बैटरी सहित प्रिंटर और विवेचना किट लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हुई।
दो गवाहों की मौजूदगी में की गई कार्रवाई
ग्राम सुखीपाली पहुंचने पर पुलिस टीम को तालाब के पास मेड़ पर मछली की रखवाली करते हुए दो व्यक्ति मिले। पुलिस ने उन्हें बुलाकर मुखबिर से प्राप्त सूचना की जानकारी दी। दोनों व्यक्तियों के गवाह बनने की सहमति देने पर उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 179 के तहत नोटिस दिया गया।
इसके बाद दोनों गवाहों के समक्ष मुखबिर पंचनामा तैयार किया गया। गवाहों की पहचान सालिकराम खुंटे (30 वर्ष), पिता भुरूदाउ खुंटे, निवासी सुखीपाली, थाना पिथौरा तथा विजय कन्दोई (40 वर्ष), पिता स्वर्गीय समारू कन्दोई, निवासी सुखीपाली, थाना पिथौरा के रूप में हुई।
पुलिस टीम दोनों गवाहों और हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति भट्ठा जलाकर शराब बनाता हुआ मिला। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम शंकर चतुर्वेदी, पिता रायसिंह चतुर्वेदी, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम सुखीपाली, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ बताया।
20 लीटर महुआ शराब बरामद
पुलिस के अनुसार, आरोपी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया गया। इसके बाद स्थान एवं स्वयं की तलाशी से संबंधित प्रक्रिया पूरी की गई। तलाशी के दौरान आरोपी के पास रखी 20 लीटर क्षमता वाली सफेद रंग की प्लास्टिक जरकिन में भरी 20 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब बरामद की गई।
बरामदगी पंचनामा तैयार करने के बाद आरोपी को अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 के तहत नोटिस दिया गया। आरोपी ने अपने जवाब में कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया।
इसके बाद पुलिस ने गवाहों के समक्ष जब्ती पत्रक के अनुसार 20 लीटर महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 4,000 रुपये है, जब्त कर अपने कब्जे में ले लिया। जब्त शराब को सीलबंद कर सील बंद पंचनामा तैयार किया गया।
आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया तथा मौके पर उपस्थित गवाहों के कथन लेखबद्ध किए। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे अपराध की जानकारी देते हुए गिरफ्तारी पूर्व सूचना तैयार की गई। इसके बाद गिरफ्तारी पत्रक के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गई।
पुलिस के मुताबिक, संपूर्ण कार्रवाई गवाहों की उपस्थिति में की गई और कार्रवाई की ई-साक्ष्य के माध्यम से वीडियोग्राफी भी की गई। इसके बाद आरोपी तथा जब्त शराब को लेकर पुलिस टीम थाना पिथौरा पहुंची। थाने में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक दिलीप ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम की भूमिका रही।




