
बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान एवं अतिवृष्टि की आशंका को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर 28 अक्टूबर 2026, बुधवार को कोण्डागांव जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में एक दिवस का अवकाश घोषित किया गया है।
अवकाश शिक्षकों के लिए भी लागू
कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 28 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। यह आदेश चक्रवात एवं भारी बारिश की संभावना के कारण विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में होने वाली संभावित परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यह अवकाश शिक्षकों के लिए भी लागू होगा।
विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की अनुमति
छत्तीसगढ़ में चक्रवात के प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए राज्य शासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित करने के अधिकार दिए हैं।
उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में चक्रवात (साइक्लोन) के कारण भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इससे उत्पन्न होने वाली संभावित आपातकालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों में स्थिति का आकलन कर विद्यालयों में अवकाश घोषित कर सकेंगे। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि अवकाश घोषित करने का निर्णय संबंधित जिले की स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर लिया जाएगा। इसके तहत शासकीय एवं अशासकीय दोनों विद्यालय शामिल होंगे।




