रायपुर उरला में ट्रक और मोटर साइकल मे ठोकर एवं बिरगाव में एक लड़का चाकू के साथ गिरफ्तार! जाने पूरा मामला
1) रायपुर उरला मे ट्रक ने मोटर साइकल सवार को पीछे से मारी ठोकर
मै ए आर खान उपरोक्त् पते का रहने वाला हू मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत हू मुझे संचनालय उच्च शिक्षा विभाग से आने जाने हेतु ईको कार क्रमांक सी जी 02/ 6761 आबंटित हुआ है जिसे चलाने हेतु चालक भी साथ मे मिला है जिसके साथ मै मंत्रालय आना जाना करता हू कि दिनांक 13.05.24 को कार से अपने निवास से धरसीवा चिकित्सालय जा रहा था
करीबन 11.30 बजे रिंग रोड महामाया पेट्रोल पंप के पास उरला पहुचा ही था कि पीछे से आ रहा ट्रक क्र सी जी 15 ए सी 7453 का चालक अपनी वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर हमारे कार को पीछे से जोरदार ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे हमारी कार आगे चल रही ट्रक से टकरा गया एक्सीडेंट से कार के पीछे एवं आगे का हिस्सा बुरी तरुह से क्षतिग्रस्त हो गया कार को ड्रायवर सुभम सोनी चला रहा था तथा मै पीछे बैठा था एक्सीडेंट से किसी को चोट नही आया है रिपोर्ट पढकर सुना मेरे बताये अनुसार लिखा गया कार्यवाही चाहता हू थाना में धारा 279-IPC पर मामला दर्ज किया गया।
2) उरला बीरगाव पानी टंकी के पास एक लडका चाकु लेकर लोगो डरते धमकाते पकड़ाया
थाना उरला में सउनि के अनुसार दिनांक 13.05.24 को हमराह आर 337,2425 के टाउन भ्रमण पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था दौरान पेट्रोलिंग के सरोरा मे मुखबीर से सुचना मिली कि बीरगाव पानी टंकी के पास एक लडका चाकु लेकर लहराते हुए लोगो को डरा धमका रहा है कि सुचना पर गवाह जनक पिता विजय सिंह एवं रोहित पिता आजु विश्वकर्मा दोनो निवासी बजरंग नगर बीरगाव को तलब कर मुखबीर सुचना से अवगत कराकर धारा 160 जाफौ का नोटिस दिया एवं सुचना तस्दीक हेतु रवाना हुआ बुधवारी बाजार बीरगाव पानी टंकी के पास एक लडका चाकु लेकर लहराते हुए लोगो को डरा धमका रहा है

जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे दौडाकर पकडा गया नाम पता पुछने पर नरेंद्र पिता अभय साहू जागृति नगर बीरगाव रहने वाला बताया जिसे अपने पास रखे चाकु को रखने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज हो तो पेश करने हेतु धारा 91 जाफौ का नोटिस दिया जो कोई कागजात नही होना लेख किया जिसे मुताबित जप्ती पत्रक के चाकु का लंबाई चौडाई नापकर गवाहो के समक्ष कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी का कृत्य धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का पाये जाने से विधिवत गवाहो के समक्ष गिरुफतार कर गिरुतारी की सुचना परिजनो को दिया गिरुफतारी के पूर्व 41 (1) ब का नोटिस दिया एवं मौके पर देहाती नलासी लेकर आरोपी को साथ लेकर थाना आया नंबरी अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया जाता हैा
