थाना सरायपाली आज दिनांक 15/06/2025 हमराह स्टाफ आरक्षक 197, 394 के मय शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 A 0179 से मय विवेचना कीट के टाउन एवं देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम गंधरेलडीपा नूनपानी में कन्हैया रात्रे अपने घर सामने परछी में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रही है कि गवाह मनोज यादव एवं रामेश्वर सिन्हा को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम गंधरेल डीपा नूनपानी कन्हैया रात्रे के घर सामने परछी में जाकर रेड कार्यवाही किये शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये ।
एक व्यक्ति को पकड़े जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम कन्हैया रात्रे पिता रामलाल रात्रे उम्र 28 वर्ष साकिन गंधरेलडीपा नूनपानी थाना सरायपाली जिला महासमुंद का निवासी होना बताया ।

एवं लोगो को अवैध रूप से शराब पिलाना स्वीकार किया । लोगो को शराब पीने पिलाने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध कागजात नहीं होना बताया । गवाहो के समक्ष आरोपी कन्हैया रात्रे पिता रामलाल रात्रे उम्र 28 वर्ष साकिन गंधरेलडीपा नूनपानी थाना सरायपाली के कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी 180 ML वाली खाली जिसमें शराब का गंध आ रही, एवं 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब का गंध आ रही को समक्ष गवाहन के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया । आरोपी कन्हैया रात्रे का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आज दिनांक 15/06/2025 को 14/10 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया । एवं अपराध जमानतीय होने से आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया आरोपी के खिलाफ धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।




