बसना/ इस जलाशय को मछली पालन के लिए 10 वर्षीय पट्टे पर दिए जाने 02 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
महासमुंद 18 जून 2025/ जनपद पंचायत बसना के अधीन कपसाखुंटा जलाशय को मछली पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर दिया जाना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बसना ने बताया कि पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूह (सामान्य क्षेत्र में धीवर, ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के पंजीकृत मत्स्य सहकारी समिति एवं मछुआ समूह को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पंजीकृत मत्स्य सहकारी समितियों एवं मछुआ समूह को प्राथमिकता) होगी। स्थानीय महिला स्व सहायता समूह (सामान्य क्षेत्र में धीवर,

ढीमर, निषाद, केंवट, कहार, कहरा, मल्लाह के स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता एवं अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्व सहायता समूह व छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्व सहायता समूह) को प्राथमिकता होगी। इसी तरह मछुआ व्यक्ति/ मत्स्य कृषक ऐसे मछुआ व्यक्ति/बेरोजगार युवा जो मछली पालन में डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर हो। ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष 1965 या उसके पश्चात् मकान, भूमि आदि डूब में आने के कारण कोई परिवार विस्थापित हो गये हो, ऐसे व्यक्तियों/परिवारों या उनके समूह/समिति को संबंधित जलक्षेत्र में पट्टे पर दिये जाने हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

उन्होंने बताया कि योजनाओं में चयनित हितग्राही की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। पंजीकृत सहकारी समिति-पंजीयन प्रमाण पत्र, बायलॉज, सदस्य सूची, बैंकों से कर्ज नहीं प्रमाण पत्र, समिति का प्रस्ताव एवं ठहराव व विगत वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना होगा। मछुआ समूह/एस.जी.एस.वाय समूह आवेदन पत्र के साथ समूह का प्रस्ताव एवं ठहराव, गरीबी रेखा सर्वे प्रमाण पत्र, जाति निवास एवं बैंक से कर्ज नहीं प्रमाण पत्र तथा व्यक्तिगत हितग्राही मछुआ/

अनु.जाति/अनु.जन. जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य व्यक्ति अपने आवेदन पत्र के साथ गरीबी रेखा सर्वे प्रमाण पत्र, जाति निवास एवं बैक से कर्ज नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इच्छुक आवेदकगण 02 जुलाई 2025 शाम 04ः00 बजे तक आवश्यक सम्पूर्ण दस्तावेज सहित जनपद पंचायत बसना में जमा कर सकते है। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।



