सरायपाली/शराब पिलाने की व्यवस्था करने वाले आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 18/06/2025 हमराह स्टाफ आरक्षक 197, 394 के मय शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 A 0179 से मय विवेचना कीट के टाउन एवं देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम कुटेला में मोहन यादव अपने घर के सामने परछी में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि गवाह मनोज यादव एवं रामेश्वर सिन्हा को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम कुटेला मोहन यादव के घर सामने परछी में जाकर रेड कार्यवाही किये शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये । एक व्यक्ति को पकड़े जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम मोहन यादव पिता मनबोध यादव उम्र 22 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 16 कुटेला थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 निवासी होना बताया, एवं लोगो को अवैध रूप से शराब पिलाना स्वीकार किया । लोगो को शराब पीने पिलाने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस तामिल किया गया नोटिस में कोई वैध कागजात नहीं होना बताया । गवाहो के समक्ष आरोपी मोहन यादव पिता मनबोध यादव उम्र 22 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 16 कुटेला थाना सरायपाली जिला महासमुंद के कब्जे से 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी 180 ML वाली खाली जिसमें शराब का गंध आ रही, एवं 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब का गंध आ रही को समक्ष गवाहन के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया । आरोपी मोहन यादव पिता मनबोध यादव उम्र 22 साल साकिन वार्ड नंबर 16 कुटेला थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ.ग. का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आज दिनांक 18/06/2025 को 10:00 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया । एवं अपराध जमानतीय होने से आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया आरोपी के खिलाफ धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध दर्ज



