Thursday, June 19, 2025
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सरायपाली/ग्राम केन्दुढार मोड़ में पुलिस द्वारा जब्त की गई अवैध शराब आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कारवाही जारी

सरायपाली/ग्राम केन्दुढार मोड़  में पुलिस द्वारा जब्त की गई अवैध शराब आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कारवाही जारी।                                                                                                                               थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 18.06.2025 को हमराह स्टाफ आरक्षक 197, 394 के स्वंय के अपने अपने मोटर सायकल से जुर्म जरायम पतासाजी हेतु टाऊन एवं देहात मय विवेचना कीट के रवाना हुआ था ग्राम बालसी के पास पहुंचा था कि जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम नूनपानी का एक व्यक्ति ग्राम केन्दुढार मोड़ स्वागत गेट के पास अवैध रूप से हाथ भट्टी देशी महुआ शराब रख कर बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है कि सूचना पर मुखबीर सूचना पंचनामा तैयार कर गवाह उत्तम सिदार पिता प्रेम सिंह सिदार उम्र 32 वर्ष व यशवंत सिदार निसित सिदार उम्र 24 वर्ष साकिनान केन्दुढार थाना सरायपाली जिला महासमुंद को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लेकर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम केन्दुढार मोड़ स्वागत गेट के पास जाकर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़े जो अपने हाथ में एक पीले रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन रखा था । जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम दुखसाय सिदार पिता शिवचरण सिदार उम्र 50 साल ग्राम नुनपानी थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 का निवासी होना बताया जिसे जरीकेन में क्या है पूछने पर हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब होना एवं बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार करना बताया । जिसे गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया । बाद संदेही को उक्त शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस दिया जो नोटिस में ही किसी प्रकार का वैध दस्तावेज नही होना लिखित में दिया । कि संदेही के कब्जे से गवाहों के समक्ष एक पीले रंग की 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरीकेन में भरी करीबन 04 लीटर हाथ भट्ठी देशी महुआ शराब कीमती 800/रूपये को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया । आरोपी दुखसाय सिदार पिता शिवचरण सिदार उम्र 50 साल ग्राम नुनपानी थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 का कृत्य अपराध धारा 34 (1) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से विधिवत दिनांक 18/06/2025 के 21:40 बजे गिरफ्तार किया गया तथा मामला जमानतीय होने से आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर आरोपी दुखसाय सिदार को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया । बाद मय जप्त माल हमराह स्टाफ एवं गवाहन के वापस स्टेशन आया । आरोपी के विरूद्ध धारा 34 दर्ज कर कारवाही जारी।

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