पिथौरा/ग्राम गोडबहाल पीताम्बर तालाब के किनारे अवैध शराब सप्लाई का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार
थाना पिथौरा के प्रधान आरक्षक एवं हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 733 और 469 द्वारा दिनांक 18.11.2025 को अवैध गतिविधियों की पतासाजी हेतु देहात क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गोडबहाल का निवासी हीरासिंह विश्वकर्मा पीताम्बर तालाब के किनारे शराब पीने–पिलाने का साधन उपलब्ध करा रहा है।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए गवाह मोहन वासुदेव और नरेश यादव को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा गया। पीताम्बर तालाब के पास घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जबकि अन्य शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम हीरासिंह विश्वकर्मा (उम्र 35 वर्ष) निवासी ग्राम गोडबहाल बताया। शराब सप्लाई से संबंधित वैध दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया गया, जिसे आरोपी ने न होने की लिखित में जानकारी दी।
मौके से आरोपी के कब्जे से
दो नग खाली देशी प्लेन पौवा (शराब की गंधयुक्त)
दो प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास
दो पानी पाउच
एक पैकेट मिक्चर
जप्त किए गए। सभी सामग्री को गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक तैयार कर पुलिस ने कब्जे में लिया।
आरोपी का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे दिनांक 18.11.2025 को रात्रि 20:15 बजे गिरफ्तार कर मुचलका जमानत पर रिहा किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना जारी है।
के प्रधान आरक्षक एवं हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 733 और 469 द्वारा दिनांक 18.11.2025 को अवैध गतिविधियों की पतासाजी हेतु देहात क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गोडबहाल का निवासी हीरासिंह विश्वकर्मा पीताम्बर तालाब के किनारे शराब पीने–पिलाने का साधन उपलब्ध करा रहा है।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए गवाह मोहन वासुदेव और नरेश यादव को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा गया। पीताम्बर तालाब के पास घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जबकि अन्य शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम हीरासिंह विश्वकर्मा (उम्र 35 वर्ष) निवासी ग्राम गोडबहाल बताया। शराब सप्लाई से संबंधित वैध दस्तावेज पेश करने हेतु धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया गया, जिसे आरोपी ने न होने की लिखित में जानकारी दी।
मौके से आरोपी के कब्जे से
दो नग खाली देशी प्लेन पौवा (शराब की गंधयुक्त)
दो प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास
दो पानी पाउच
एक पैकेट मिक्चर
जप्त किए गए। सभी सामग्री को गवाहों के समक्ष जप्ती पत्रक तैयार कर पुलिस ने कब्जे में लिया।
आरोपी का कृत्य धारा 36(C) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पाए जाने पर उसे दिनांक 18.11.2025 को रात्रि 20:15 बजे गिरफ्तार कर मुचलका जमानत पर रिहा किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना जारी है।



