बसना भंवरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब कारोबारियों पर शिकंजा 9 स्थानों पर छापे मारी
खेमड़ा तालाब के पास ग्राहक का इंतजार करते आरोपी से 20 लीटर महुआ शराब जब्त
समाचार:
थाना बसना में पदस्थ सउनि द्वारा दिनांक 05/04/2026 को मुखबिर सूचना पर जगदीशपुर रोड खेमड़ा तालाब के पास दबिश दी गई। सूचना थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है।
थाना प्रभारी को सूचना से अवगत कराकर गवाह अब्दुल करीम एवं विजयजीत कुंडु को धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस देकर मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर घेराबंदी कर आरोपी समारू गिरी गोस्वामी पिता सनाकत गिरी गोस्वामी उम्र 44 वर्ष निवासी बंसुला को पकड़ा गया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की 20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में भरी करीब 20 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब, कीमत लगभग 4000 रुपये बरामद की गई। आरोपी को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
मौके पर जप्ती पत्रक के तहत शराब को गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध पाए जाने पर उसे 14:45 बजे गिरफ्तार किया गया तथा देहाती नालसी कायम कर बाद में थाना लाकर असल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
बाराडोली में महिला शराब बेचते पकड़ी, 15 लीटर महुआ शराब जब्त
समाचार:
थाना बसना पुलिस द्वारा 05/04/2026 को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर सूचना पर ग्राम बाराडोली में सरसीवां पेड़ के नीचे रोड किनारे दबिश दी गई। सूचना थी कि एक महिला अवैध शराब बिक्री के लिए रखकर ग्राहक का इंतजार कर रही है।
थाना प्रभारी को सूचना देकर गवाह प्रमोद कुमार एवं हबीब खान को धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस देकर पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर प्रिया नाग पति स्व. कया नाग उम्र 45 वर्ष निवासी बाराडोली को पकड़ा गया।
तलाशी के दौरान आरोपिया के कब्जे से 1 नग 10 लीटर तथा 2 नग 5-5 लीटर प्लास्टिक जरकीनों में कुल 15 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब, कीमत लगभग 3000 रुपये बरामद की गई।
आरोपिया को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देने पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। शराब को जप्त कर सीलबंद किया गया तथा आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर 13:20 बजे गिरफ्तार किया गया।
खंडहर मकान के पास 30 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
समाचार:
थाना बसना पुलिस द्वारा दिनांक 05/04/2026 को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर सूचना पर ग्राम बाराडोली स्थित खंडहर मकान के पास दबिश दी गई। सूचना थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब बिक्री हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है।
गवाह प्रमोद कुमार एवं हबीब खान को नोटिस देकर पंचनामा तैयार कर मौके पर घेराबंदी की गई, जहां आरोपी अन्तर्यामी बेहरा पिता दयानिधि बेहरा उम्र 42 वर्ष निवासी बाराडोली को पकड़ा गया।
तलाशी में आरोपी के कब्जे से 20 लीटर एवं 10 लीटर की प्लास्टिक जरकीनों में कुल 30 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब, कीमत लगभग 6000 रुपये बरामद हुई।
आरोपी द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर शराब जप्त कर सीलबंद की गई तथा आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत 11:20 बजे गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
तरेकेला में खेत से 15 लीटर महुआ शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार
समाचार:
चौकी भंवरपुर पुलिस द्वारा 05/04/2026 को मुखबिर सूचना पर ग्राम तरेकेला स्थित जोगी डबरी के पास खेत में दबिश दी गई। सूचना थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब बिक्री हेतु रखे हुए है।
गवाह मोतीलाल टंडन एवं नेतराम जांगड़े को नोटिस देकर पंचनामा तैयार कर आरोपी खीरसागर निषाद पिता रामप्रसाद निषाद उम्र 35 वर्ष निवासी तरेकेला को पकड़ा गया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 20 लीटर की प्लास्टिक जरकीन में भरी करीब 15 लीटर महुआ शराब, कीमत 3000 रुपये बरामद की गई।
आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 11:35 बजे गिरफ्तार किया गया तथा शराब जप्त कर सीलबंद की गई।
कलमीदादर में नीम पेड़ के पास 12 लीटर महुआ शराब के साथ युवक गिरफ्तार
समाचार:
चौकी भंवरपुर पुलिस द्वारा 05/04/2026 को मुखबिर सूचना पर ग्राम कलमीदादर में नीम पेड़ के पास दबिश दी गई। सूचना थी कि आरोपी अवैध शराब बिक्री हेतु रखा हुआ है।
गवाह बारेलाल पटेल एवं सौभाग्य तांडी को नोटिस देकर आरोपी जितेन्द्र जगत पिता जगमोहन जगत उम्र 34 वर्ष निवासी कलमीदादर को पकड़ा गया।
तलाशी में आरोपी के कब्जे से 10 लीटर की प्लास्टिक जरकीन एवं 2 लीटर की बोतल में कुल 12 लीटर महुआ शराब, कीमत 2400 रुपये बरामद की गई।
आरोपी द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर 11:50 बजे गिरफ्तार किया गया।
बड़े साजापाली में बाड़ी से 3 लीटर महुआ शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार
चौकी भंवरपुर पुलिस द्वारा 05/04/2026 को मुखबिर सूचना पर ग्राम बड़े साजापाली में आरोपी के बाड़ी में दबिश दी गई।
आरोपी मन्नूलाल यादव पिता तिहारूराम यादव उम्र 24 वर्ष निवासी बड़े साजापाली के कब्जे से 5 लीटर की प्लास्टिक जरकीन में भरी करीब 3 लीटर महुआ शराब, कीमत 600 रुपये बरामद की गई।
आरोपी को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देने पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आबकारी एक्ट की धारा 34(ए) के तहत अपराध दर्ज कर 08:15 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने पर जमानत पर रिहा किया गया।
जिला महासमुंद के बसना थाना क्षेत्र में 5 अप्रैल 2026 को पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ व्यापक अभियान चलाते हुए अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई। मुखबिर की सूचना पर की गई इन कार्रवाइयों में होटल संचालकों सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में देशी, अंग्रेजी एवं महुआ शराब जब्त की गई।
पहली कार्रवाई एनएच-53 रोड स्थित बिहारी ढाबा के सामने लक्ष्मी गौरी ढाबा में की गई। यहां पुलिस ने काउंटर में बैठे आरोपी अमित अग्रवाल (40 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 13 बसना को पकड़ा। तलाशी के दौरान काउंटर के नीचे रखी सफेद बोरी से 12 नग सवा शेरा देशी प्लेन मदिरा (प्रत्येक 180 एमएल, कुल 2160 एमएल, कीमत 960 रुपये) बरामद की गई। आरोपी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
दूसरी कार्रवाई जगदीशपुर रोड स्थित एक भोजनालय में की गई, जहां आरोपी जितेन्द्र चौहान (40 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 08 पिरदा के कब्जे से कमरे के अंदर रखे कपड़े के थैले से 10 नग देशी प्लेन मदिरा (1800 एमएल, कीमत 800 रुपये) जब्त की गई।
तीसरी कार्रवाई बस स्टैंड बसना स्थित रंजन होटल में की गई। यहां संचालक रंजन सामल (47 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 15 राजीव नगर के किचन से एक प्लास्टिक थैले में रखी 1 नग अंग्रेजी शराब (20-20 डिलक्स व्हिस्की 180 एमएल) तथा 17 नग देशी प्लेन मदिरा कुल 18 पौवा (3240 एमएल, कीमत 2160 रुपये) बरामद की गई।
चौथी कार्रवाई जगदीशपुर रोड खेमड़ा तालाब के पास की गई, जहां आरोपी समारू गिरी गोस्वामी (44 वर्ष), निवासी बंसुला के कब्जे से 20 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकीन में भरी हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब (कीमत लगभग 4000 रुपये) जब्त की गई। आरोपी ग्राहक का इंतजार करते हुए मौके पर मिला।
सभी मामलों में पुलिस ने गवाहों की उपस्थिति में जप्ती कार्रवाई कर शराब को मौके पर सीलबंद किया तथा आरोपियों को धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर वैध लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन किसी के पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए।
आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(ख) एवं 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। सभी मामले जमानतीय होने के कारण सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर आरोपियों को मौके पर ही जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।
पुलिस द्वारा सभी प्रकरणों में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।



