सरायपाली/पतेरापाली तालाब के पास 3 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
सरायपाली। थाना सरायपाली पुलिस ने अवैध रूप से हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब रखने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 लीटर महुआ शराब बरामद कर जब्त की है, जिसकी कीमत 600 रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, दिनांक 04 अक्टूबर 2026 को थाना सरायपाली में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक (सउनि) हमराह स्टाफ आरक्षक क्रमांक 329 के साथ अलग-अलग वाहनों से विवेचना किट लेकर टाउन पेट्रोलिंग पर रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पतेरापाली के तालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा है।
मुखबिर की सूचना से गवाह रामेश्वर सिन्हा पिता पुनित राम सिन्हा, उम्र 49 वर्ष, निवासी नयामंडी के पीछे सरायपाली तथा लोकनाथ निषाद पिता भोकलो निषाद, उम्र 42 वर्ष, निवासी संजय नगर सरायपाली को अवगत कराया गया। दोनों गवाहों की मौजूदगी में मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया गया तथा उन्हें धारा 179 BNSS का नोटिस देकर पुलिस टीम के साथ ग्राम पतेरापाली तालाब के पास पहुंचा गया।
मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिये के व्यक्ति को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम सेतकुमार कोंध पिता जगत राम कोंध, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10, बाजारपारा रमजान गली, सरायपाली, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद बताया। पुलिस ने संदेही को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर उसकी सहमति से स्वयं, हमराह स्टाफ, गवाहों तथा वाहन की तलाशी ली, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।
इसके बाद संदेही की सहमति से उसके कब्जे में रखी हरे रंग की 5 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाल्टी की तलाशी लेने पर उसमें 3 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब भरी मिली। गवाहों के समक्ष शराब की बरामदगी कर बरामदगी पंचनामा तैयार किया गया। शराब रखने के संबंध में आरोपी को धारा 94 BNSS का नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने कोई वैध कागजात नहीं होना लिखकर दिया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हरे रंग की 5 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक बाल्टी में रखी 3 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब, कीमत 600 रुपये, गवाहों के समक्ष जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया। आबकारी परीक्षण के लिए जब्त शराब में से 1 लीटर शराब का सेंपल निकालकर सेंपल पंचनामा तैयार किया गया। सेंपल की 1 लीटर प्लास्टिक बोतल तथा शेष 2 लीटर शराब को मौके पर विधिवत सीलबंद कर पंचनामा तैयार किया गया।
पुलिस ने आरोपी सेतकुमार कोंध के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर उसे दिनांक 04 अक्टूबर 2026 को रात्रि 8:45 बजे विधिवत गिरफ्तार किया। मामला जमानतीय होने तथा आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश किए जाने पर उसे जमानत मुचलका पर रिहा कर दिया गया। पुलिस टीम वापस थाना पहुंची, जहां असल अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया।



