सरायपाली/30 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
सरायपाली। थाना सरायपाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ग्राम आंवलाचक्का मेन रोड स्थित नीम पेड़ के नीचे से 30 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कुल कीमत 6 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, 5 अक्टूबर 2026 को प्रधान आरक्षक गणेशु राम बंजारे हमराह स्टाफ आरक्षक 606 एवं 69 के साथ शासकीय वाहन क्रमांक CG 03 A 1086 से अपराध विवेचना एवं टाउन/देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुए थे। इसी दौरान झिलमिला चौक के पास मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम आंवलाचक्का मेन रोड पर नीम पेड़ के नीचे एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर ग्राहकों की तलाश कर रहा है।
सूचना पर पुलिस ने गवाह रामेश्वर सिन्हा (48), निवासी नयामंडी के पीछे सरायपाली तथा मनोज यादव (53), निवासी संजय नगर सरायपाली को साथ लिया। दोनों गवाहों को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर धारा 179 BNSS का नोटिस दिया गया और पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंची।
मौके पर मुखबिर के बताए हुलिए का एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करता मिला, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अमित कुमार बसंत (32), पिता केदारनाथ बसंत, निवासी आंवलाचक्का, थाना सरायपाली, जिला महासमुंद बताया।
पुलिस द्वारा गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से दो प्लास्टिक बाल्टियों में हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। इसमें 20 लीटर क्षमता की पीला-नीला-सफेद रंग की ‘DR. FIXIT’ लिखी प्लास्टिक बाल्टी में 20 लीटर शराब, जिसकी कीमत 4 हजार रुपये तथा 10 लीटर क्षमता की हरा-सफेद रंग की ‘ANAND VISHAL’ लिखी प्लास्टिक बाल्टी में 10 लीटर शराब, जिसकी कीमत 2 हजार रुपये थी। इस प्रकार कुल 30 लीटर महुआ शराब, कीमत 6 हजार रुपये जब्त की गई।
शराब के संबंध में आरोपी को धारा 94 BNSS का नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी ने कोई वैध कागजात नहीं होना बताया। इसके बाद बरामद शराब का विधिवत जप्ती पंचनामा एवं लीटर पंचनामा तैयार किया गया। आबकारी परीक्षण के लिए दोनों जब्त शराब से एक-एक लीटर के दो नमूने निकालकर अलग-अलग प्लास्टिक बोतलों में सीलबंद किए गए। शेष शराब को भी संबंधित बाल्टियों में सीलबंद कर सुरक्षित किया गया।
पुलिस ने आरोपी अमित कुमार बसंत के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की। आरोपी को 5 अक्टूबर 2026 को रात 9 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने के कारण गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को दी गई।
इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक 233 गणेशु राम बंजारे विवेचक रहे। प्रकरण में देहाती नालसी मौके पर तैयार कर बाद में थाना सरायपाली में असल नंबरी नालसी दर्ज की गई।



