
सरायपाली: अज्ञात वाहन की टक्कर से 77 वर्षीय महिला की मौत, चालक के खिलाफ अपराध दर्ज
जय स्तंभ चौक के पास सड़क पार करते समय हुआ हादसा, इलाज के लिए महासमुंद जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने किया मृत घोषित
महासमुंद। महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में 77 वर्षीय महिला की मौत के मामले में पुलिस ने मर्ग जांच के बाद अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। मृतिका की पहचान शांति रूबी भोई, पति रूसीराम भोई, उम्र 77 वर्ष, निवासी ग्राम कुसमीसरार, थाना बलौदा, जिला महासमुंद के रूप में हुई है।
बस से उतरकर पैदल जा रही थी महिला
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 1 जून 2026 को सुबह लगभग 8 बजे शांति रूबी भोई मुड़पहार से बस में बैठकर सरायपाली जा रही थीं। सरायपाली पहुंचने के बाद वह बस से उतरकर पैदल बस स्टैंड की ओर जा रही थीं। इसी दौरान सुबह लगभग 9 बजे जय स्तंभ चौक के पास सड़क पार करते समय किसी अज्ञात वाहन के चालक ने अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में महिला को गंभीर चोटें आईं।
सरकारी अस्पताल से महासमुंद किया गया था रेफर
दुर्घटना के बाद घायल महिला को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल सरायपाली ले जाया गया। वहां से उन्हें रेफर किए जाने पर जिला अस्पताल महासमुंद ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने महिला की जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में उनकी मृत्यु का समय 1 जून 2026 को शाम 5:45 बजे दर्ज किया गया है। अस्पताल के दस्तावेज में मृत्यु का संभावित कारण सड़क दुर्घटना (RTA) अंकित है तथा पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट होने का उल्लेख किया गया है।
जिला अस्पताल से मिली सूचना पर दर्ज हुआ था मर्ग
मामले में जिला अस्पताल महासमुंद के वार्ड बॉय दुर्गेश साहू, पिता अंगालाल साहू, उम्र 24 वर्ष, की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में मर्ग क्रमांक 0/40/2026 कायम किया गया था। अस्पताल की ओर से डॉ. मनीषा मिंज के माध्यम से लिखित अस्पताल मेमो प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचना भेजी गई।
बाद में थाना सरायपाली में मर्ग क्रमांक 75/2026, धारा 174 BNSS के तहत जांच की गई। जांच के दौरान मृतिका के परिजनों एवं गवाहों के कथन दर्ज किए गए। उनके बयानों तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुलिस ने पाया कि सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन चालक की तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाने और टक्कर मारने के कारण महिला को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज
संपूर्ण मर्ग जांच में दुर्घटना के लिए अज्ञात वाहन चालक की लापरवाही सामने आने पर उसके विरुद्ध धारा 106(1) BNS के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच की जा रही है।
नोट: उपलब्ध दस्तावेजों में दुर्घटना का समय सुबह लगभग 9 बजे बताया गया है, जबकि अस्पताल के मेमो में मृत्यु का समय शाम 5:45 बजे दर्ज है। मर्ग सूचना में 19 सितंबर 2026 की तारीख भी अंकित है, जबकि मूल अस्पताल मेमो में 1 जून 2026 का उल्लेख है। प्रकाशन से पहले इन तारीखों और समय की थाना अभिलेखों से पुष्टि कर लेना उचित होगा।




