
महासमुंद, 19 अक्टूबर 2026। बसना थाना क्षेत्र में दुष्कर्म, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी, ब्लैकमेलिंग और करीब 4 लाख रुपये की अवैध वसूली के गंभीर मामले में बसना पुलिस ने फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस प्रकरण में पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज चुकी है। वहीं, मुख्य आरोपी को फरार होने में सहायता करने के आरोप में उसके पिता अनिश दयाला के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामले में फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है।
वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026 तक शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना बसना में अपराध क्रमांक 572/26 के तहत पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने, ब्लैकमेलिंग करने और लगभग 4,00,000 रुपये वसूलने के मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1), 77, 79, 308(2), 351(2), 61, 65(1), 70, आईटी एक्ट की धारा 66ई, 67, 67ए तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, प्रकरण के दो मुख्य आरोपी घटना की शुरुआत वर्ष 2021-22 में 18 वर्ष से कम उम्र के थे। आरोप है कि बालिग होने के बाद भी उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2026 तक पीड़िता का कथित रूप से शोषण और ब्लैकमेलिंग जारी रखी तथा अवैध रूप से रुपये वसूले।
13 अक्टूबर को दर्ज हुई रिपोर्ट, पांच आरोपी पहले ही गिरफ्तार पीड़िता की रिपोर्ट पर दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को थाना बसना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त किए। इसके बाद दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को प्रकरण के पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
मामले में एक मुख्य आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस लगातार पतासाजी कर रही थी। बसना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वर्तमान में 22 वर्ष के फरार मुख्य आरोपी को दिनांक 18 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया।
मुख्य आरोपी को फरार कराने में सहयोग का आरोप, पिता पर भी कार्रवाई पुलिस के मुताबिक, फरार मुख्य आरोपी को छिपाने अथवा फरार होने में सहायता करने के मामले में उसके पिता अनिश दयाला की संलिप्तता पाए जाने पर उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 249(ए) के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की विवेचना कर रही है।
गिरफ्तार एवं कार्रवाई का सामना कर रहे आरोपियों का विवरण पुलिस द्वारा जारी विवरण के अनुसार: 1. वकाश दयाला, पिता एजाज दयाला, उम्र 25 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 01, बसना, थाना बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।
2. मो. उमर खान, पिता स्वर्गीय अख्तर खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 14, बसना, थाना बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।
3. ठाकुर राम साहू, पिता जवाहर लाल साहू, उम्र 28 वर्ष, निवासी रसोड़ा, वार्ड क्रमांक 07, थाना बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।
4. अब्दुल सलाम मुसानी, पिता गफ्फार मुसानी, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 10, बसना, थाना बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़।
5. अनिश दयाला, निवासी वार्ड क्रमांक 02, बसना, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी को फरार होने में सहायता करने के मामले में इनके विरुद्ध धारा 249(ए) बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
6. अन्य दो आरोपी, जो घटना की शुरुआत के समय 18 वर्ष से कम उम्र के थे और वर्तमान में 22 वर्ष के हैं। पुलिस के अनुसार, बालिग होने के बाद भी इनके द्वारा कथित रूप से अपराध जारी रखा गया।
पुलिस की विवेचना जारी बसना पुलिस ने प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। मामले में दुष्कर्म, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी, ब्लैकमेलिंग और करीब चार लाख रुपये की वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस द्वारा प्रकरण में आगे की विवेचना की जा रही है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद होगी।
महाजनपद न्यूज़ | महासमुंद, छत्तीसगढ़




