
बागबाहरा से 19 वर्षीय युवती लापता, पुलिस ने दर्ज किया अपराध
बागबाहरा। महासमुंद जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 09 पिथौरा चौक निवासी 19 वर्षीय युवती के घर से बिना बताए लापता होने का मामला सामने आया है। युवती के पिता रवि कुमार कोसरिया ने थाना बागबाहरा पहुंचकर अपनी पुत्री के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने गुम इंसान क्रमांक 66/2026 कायम कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
22 अक्टूबर की सुबह घर से निकली युवती
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सूचक रवि कुमार कोसरिया, पिता स्वर्गीय सोनू राम कोसरिया, उम्र 39 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 09 पिथौरा चौक, बागबाहरा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़, अपने दामाद डोमेन्द्र कुमार रविदास निवासी परसाडीह के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को सुबह लगभग 10 बजे उनकी पुत्री कु. रिबिका कोसरिया, पिता रवि कुमार कोसरिया, उम्र 19 वर्ष, घर से बिना बताए कहीं चली गई। परिजनों ने आसपास के गांवों और रिश्तेदारों के यहां उसकी पतासाजी की, लेकिन युवती के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। वह अभी तक घर वापस नहीं लौटी है।
लापता युवती का हुलिया
लापता युवती की उम्र 19 वर्ष, ऊंचाई लगभग 4 फीट 10 इंच, चेहरा गोल, आंखें काली, रंग सांवला और बाल काले हैं। घटना के समय उसने फीके गुलाबी रंग का सलवार-सूट और गुलाबी रंग का प्लाजो पहना हुआ था। उसके कानों में बाजारू टॉप्स और नाक में नथनी है। युवती ने कक्षा आठवीं तक पढ़ाई की है। वह हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा बोलती है। उसके पास एक मोबाइल फोन भी है, जिसका नंबर उपलब्ध विवरण में गोपनीय रखा गया है।
पुलिस ने धारा 140(3) के तहत दर्ज किया अपराध
पुलिस के अनुसार, गुम इंसान की जांच के दौरान लापता युवती का वर्तमान ठिकाना और उसकी सुरक्षा की जानकारी नहीं मिलने के कारण उसे किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ले जाकर किसी अज्ञात स्थान पर रखे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में याचिका क्रमांक SLP(Crl) 11263/2025, G. Ganesh Vs. State of Tamil Nadu and Others में दिनांक 22 मई 2026 को दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश का उल्लेख किया गया है।
उक्त दिशा-निर्देशों के परिपालन में गुम इंसान के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।




