
पिथौरा/ रानीसागरपारा में 25 पौवा देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार, 2 हजार रुपये की शराब जब्त
महासमुंद पिथौरा, 27 अक्टूबर 2026। महासमुंद जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक के कब्जे से 25 पौवा देशी प्लेन शराब जब्त की है। जब्त शराब की कुल मात्रा 4500 एमएल बताई गई है, जिसकी कीमत 2000 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(ख) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को थाना पिथौरा में पदस्थ प्रशिक्षु उपनिरीक्षक कुलदीप जायसवाल आरक्षक क्रमांक 278 रामविलाश साहू के साथ निजी वाहन से जुर्म-जराय़म की पतासाजी के लिए टाउन एवं देहात क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। इसी दौरान थाना चौक पिथौरा के पास मुखबिर से सूचना मिली कि रानीसागरपारा में एक व्यक्ति झोले में अवैध रूप से बिक्री के लिए शराब रखे हुए है।
सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल मुखबिर सूचना पंचनामा तैयार किया तथा गवाह राजकुमार उपाध्याय एवं उदयराम दीवान को तलब कर उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 179 के तहत नोटिस दिया। इसके बाद पुलिस टीम गवाहों के साथ कबाड़ी दुकान के पीछे रानीसागरपारा स्थित खुले स्थान पर पहुंची और घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की।
इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पुष्पम रात्रे, पिता अग्नुराम रात्रे, उम्र 28 वर्ष, निवासी बरतुंगा, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद (छत्तीसगढ़) बताया। उसके पास रखे झोले के संबंध में पूछताछ करने पर उसने उसमें देशी प्लेन शराब होना बताया तथा उसे बिक्री के लिए ले जाना स्वीकार किया।
पुलिस ने आरोपी की सहमति से पुलिस स्टाफ, पुलिस की मोटरसाइकिल तथा गवाहों की मोटरसाइकिल की तलाशी गवाहों की उपस्थिति में बारी-बारी से कराई। इसके बाद आरोपी एवं उसके झोले की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक सफेद प्रिंटदार प्लास्टिक झोला मिला, जिस पर A-1 अचार मसाला लिखा हुआ था। झोले के अंदर 25 पौवा देशी प्लेन शराब बरामद हुई। प्रत्येक पौवा में 180-180 एमएल शराब थी। इस प्रकार कुल शराब की मात्रा 4500 एमएल तथा कीमत 2000 रुपये बताई गई।
पुलिस ने शराब के परिवहन एवं खरीदी-बिक्री के संबंध में वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आरोपी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 के तहत नोटिस दिया। आरोपी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद गवाहों के समक्ष शराब सहित प्लास्टिक झोले को जब्त कर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया।
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों की उपस्थिति में नजरी नक्शा तैयार किया। आरोपी पुष्पम रात्रे के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) के तहत अपराध घटित होना पाए जाने पर मौके पर देहाती नालसी तैयार कर अपराध क्रमांक 0/2026 कायम किया गया। बाद में थाने लौटकर मामले में नियमित अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला जमानतीय होने के कारण उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी: प्रशिक्षु उपनिरीक्षक कुलदीप जायसवाल, थाना पिथौरा।
जब्त सामग्री: एक सफेद प्रिंटदार प्लास्टिक झोले में रखे 25 पौवा देशी प्लेन शराब, कुल मात्रा 4500 एमएल, अनुमानित कीमत 2000 रुपये।




