
तुमगांव/अछोली तिराहे पर जुआ खेलते 8 आरोपी गिरफ्तार, 21,500 रुपये की सामग्री जब्त
महासमुंद। जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अछोली तिराहे के पास सड़क किनारे बिजली के खंभे की रोशनी में कथित रूप से संगठित होकर ताश के 52 पत्तों से रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे आठ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे एवं जुआ फड़ से कुल 10,500 रुपये नकद, 52 पत्ती ताश की गड्डी तथा चार मोबाइल फोन जब्त किए हैं। जब्त संपत्ति की कुल कीमत 21,500 रुपये बताई गई है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 27 अक्टूबर 2026 को थाना तुमगांव में पदस्थ प्रधान आरक्षक टीकम सिंह ठाकुर हमराह आरक्षक क्रमांक 527, 910, 653, 828 एवं 782 के साथ जुर्म-जरायम पतासाजी और देहात भ्रमण पेट्रोलिंग पर शासकीय वाहन क्रमांक CG 04 CK 5381 में रवाना हुए थे। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अछोली तिराहे के पास सड़क किनारे बिजली के खंभे की रोशनी में कुछ व्यक्ति संगठित होकर ताश के 52 पत्तों से रुपये-पैसों का हार-जीत का दांव लगाकर काटपत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं।
सूचना मिलने पर पुलिस ने मुखबिर पंचनामा तैयार किया। इसके बाद गवाह जनक यादव एवं अद्वैत दुबे को धारा 179 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर सूचना से अवगत कराया और हमराह स्टाफ व गवाहों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए रेड कार्रवाई की। पुलिस को मौके पर देखकर कुछ जुआरी भाग गए, जबकि आठ लोगों को पकड़ लिया गया।
ग्राम अछोली के आठ आरोपी गिरफ्तार
पकड़े गए आरोपियों की पहचान बबलू बंजारे उर्फ यशवंत पिता जवाहर लाल, उम्र 22 वर्ष; कुशल निषाद पिता इंदर, उम्र 35 वर्ष; गजेन्द्र साहू पिता जैतराम, उम्र 24 वर्ष; महेन्द्र ध्रुव पिता स्वर्गीय लक्ष्मण ध्रुव, उम्र 32 वर्ष; यशवंत साहू पिता सुनहर साहू, उम्र 44 वर्ष; लक्ष्मीचंद बंजारे पिता स्वर्गीय नैनदास, उम्र 24 वर्ष; प्रदीप निषाद पिता तुलाराम, उम्र 27 वर्ष तथा ताम्रध्वज निषाद पिता तेजराम, उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है। सभी आरोपी ग्राम अछोली, थाना तुमगांव, जिला महासमुंद के निवासी बताए गए हैं।
पुलिस ने आरोपियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 के तहत नोटिस देकर संगठित होकर जुआ खेलने के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इस पर आरोपियों ने कोई दस्तावेज नहीं होने की बात लिखित में दी।
10,500 रुपये नकद और चार मोबाइल जब्त
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से मिली नकदी और जुआ फड़ की रकम का विवरण इस प्रकार है—
- बबलू बंजारे उर्फ यशवंत: कब्जे से 300 रुपये, फड़ से 1,100 रुपये तथा एक कीपैड मोबाइल फोन, जिसकी कीमत लगभग 1,000 रुपये है।
- कुशल निषाद: कब्जे से 200 रुपये, फड़ से 1,200 रुपये तथा रियलमी कंपनी का एक टचस्क्रीन मोबाइल फोन, जिसकी कीमत लगभग 3,000 रुपये है।
- गजेन्द्र साहू: कब्जे से 300 रुपये, फड़ से 800 रुपये तथा वीवो कंपनी का एक टचस्क्रीन मोबाइल फोन, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये है।
- महेन्द्र ध्रुव: कब्जे से 200 रुपये तथा फड़ से 800 रुपये।
- यशवंत साहू: कब्जे से 300 रुपये तथा फड़ से 1,000 रुपये।
- लक्ष्मीचंद बंजारे: कब्जे से 300 रुपये तथा फड़ से 1,200 रुपये।
- प्रदीप निषाद: कब्जे से 200 रुपये तथा फड़ से 1,000 रुपये।
- ताम्रध्वज निषाद: कब्जे से 400 रुपये, फड़ से 1,200 रुपये तथा रियलमी नारजो कंपनी का एक मोबाइल फोन, जिसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये है।
पुलिस ने सभी आरोपियों के कब्जे एवं जुआ फड़ से कुल 10,500 रुपये नकद, चार मोबाइल फोन, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 11,000 रुपये है, और 52 पत्ती ताश की गड्डी जब्त की। जब्त संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 21,500 रुपये बताई गई है। जब्ती की कार्रवाई गवाहों के समक्ष जब्ती पत्रक के अनुसार की गई।
जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज
पुलिस के अनुसार, आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 के तहत अपराध पाए जाने पर कार्रवाई की गई। सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तारी का आधार बताकर 27 अक्टूबर 2026 को रात 10 बजकर 20 मिनट पर विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को भी दी।
घटना 27 अक्टूबर 2026 को रात लगभग 10 बजे की बताई गई है। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई पूरी कर देहाती नालसी तैयार की और थाना लौटकर असल नंबरी अपराध पंजीबद्ध कराया। मामले को विवेचना में लिया गया है।
कार्रवाई थाना तुमगांव पुलिस द्वारा की गई।




