सरायपाली/ग्राम सुखापाली में अवैध रूप से शराब पिलाने के मामले में अपराध दर्ज
थाना सरायपाली में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं कि आज दिनांक 29/06/2025 हमराह स्टाफ आरक्षक 197, 394 के स्वयं के साधान से मय विवेचना कीट के जुर्म जरायम पता साजी हेतु टाउन /देहात पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था जरिये मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम सुखापाली के ललित कुमार भार्गे अपने घर के सामने परछी में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने व पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि गवाह मनोज यादव एवं रामेश्वर सिन्हा को धारा 179 BNSS का नोटिस देकर साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान ग्राम सुखापाली ललित कुमार भार्गे के घर के सामने परछी में हमराह स्टाफ व गवाह के घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये शराब पीने वाले पुलिस को देखकर भाग गये । एक व्यक्ति को पकड़े जिसका नाम पता पुछने पर अपना नाम ललित कुमार भार्गे पिता पेशराम भार्गे उम्र 28 साल साकिन सुखापाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ0ग0 निवासी होना बताया,एवं लोगो को अवैध रूप से शराब पिलाना स्वीकार किया । लोगो को शराब पीने पिलाने के संबंध में धारा 94 BNSS का नोटिस दिया जो नोटिस में ही कोई वैध कागजात नहीं होना बताया । गवाहो के समक्ष आरोपी ललित कुमार भार्गे के कब्जें से 02 नग देशी प्लेन शराब की खाली शीशी 180 ML वाली खाली जिसमें शराब का गंध आ रही, एवं 02 नग खाली डिस्पोजल गिलास जिसमें शराब का गंध आ रही को समक्ष गवाहन के मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त किया गया । आरोपी ललित कुमार भार्गे पिता पेशराम भार्गे उम्र 28 साल साकिन सुखापाली थाना सरायपाली जिला महासमुंद छ.ग. का कृत्य अपराध धारा 36(C) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आज दिनांक 29/06/2025 को 09:40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं अपराध जमानतीय होने से आरोपी द्वारा सक्षम जमानतदार पेश करने पर जमानत मुचलका में रिहा किया आरोपी के खिलाफ धारा 36(C) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।



