महासमुंद/पुनरीक्षित हॉफ बिजली बिल योजना से जिले के एक लाख 40 हजार से अधिक सामान्य और कमजोर वर्ग के उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
महासमुन्द/ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने हेतु हॉफ बिजली बिल योजना में संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय लिया गया है। अधीक्षण अभियंता (वृत्त) श्री वाय. के. मनहर ने बताया कि पुनरीक्षित योजना से महासमुन्द जिले के लगभग एक लाख 40 हजार 393 सामान्य और कमजोर वर्ग के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। जिले के 56 हजार 501 बीपीएल परिवारों को पूर्ववत 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी, साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के अन्य लाभों के भी पात्र बने रहेंगे।
इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को भी जिले में प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर उपभोक्ताओं को अधिकतम एक लाख 08 हजार तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इनमें 2 किलोवॉट प्लांट पर 90 हजार तक सब्सिडी जिसमें 60 हजार केंद्र और 30 हजार राज्य सरकार द्वारा एवं 3 किलोवॉट प्लांट पर एक लाख 08 हजार सब्सिडी जिसमें 78 हजार केंद्र और 30 हजार रुपए राज्य सरकारी की ओर से सब्सिडी मिलती है। बैंक ऋण के लिए 6.3 से 6.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर आसान दस्तावेज़ों के साथ वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जिसमें बिजली बिल, आधार, पैन कार्ड, वेंडर कोटेशन व फिज़िबिलिटी रिपोर्ट शामिल हैं।

अब तक जिले में 2759 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2006 उपभोक्ताओं ने वेंडर का चयन कर लिया है। 319 घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर निरीक्षण पूर्ण हुआ है एवं 230 हितग्राहियों को सब्सिडी का भुगतान भी किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में बाजार में 3 किलोवॉट तक के डीसीआर सोलर सिस्टम की कीमत 1.8 लाख से 2.10 लाख तक है, जिसमें सब्सिडी घटाकर शेष राशि उपभोक्ताओं को वहन करनी होती है। कई बीमा कंपनियां सोलर प्लांट का बीमा भी उपलब्ध करा रही हैं। 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट से प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट से अधिक बिजली का 25 साल तक कर सकते हैं, जो 03 अगस्त 2025 के पहले लागू हॉफ बिजली योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट 400 यूनिट पर 200 यूनिट रियायत से भी ज्यादा है। जिससे उपभोक्ता न सिर्फ स्वयं की बिजली जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर आय अर्जित भी कर सकते हैं। यह योजना न सिर्फ स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।
उपभोक्ताओं को इन योजनाओं का लाभ पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए उपभोक्ता https://pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर अवलोकन कर सकते हैं अथवा पीएम सूर्यघर मोबाईल ऐप सीएसपीडीसीएल के वेबसाईट, मोर बिजली ऐप एवं बिजली कंपनी की टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए सीएसपीडीसीएल के नजदीकी बिजली दफ्तर में संपर्क कर सकते है। इस स्कीम के तहत उपभोक्ता सौर प्लांट के स्थापना हेतु वेंडर का चयन ऑनलाईन खुद कर सकते है।
सौर प्लांट स्थापित होने के बाद केन्द्र एंव राज्य से प्राप्त होने वाली सब्सिडी राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में अथवा बैंक से लोन लेने वाले प्रकरण में सीधे बैंक के खाते में प्राप्त होगी। इच्छुक हितग्राही जो इस योजना का लाभ लेना चाहते है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है और एक उज्ज्वल और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकते है।