भंवरपुर। महासमुंद जिले के भंवरपुर चौकी क्षेत्र में 50 वर्षीय परदेशी यादव की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। शुरुआत में मामला सड़क दुर्घटना से जुड़ा बताया गया था, लेकिन मर्ग जांच के दौरान मृतक के सिर और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चोट, खरोंच और संघर्ष के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की आशंका पर जांच आगे बढ़ाई। डॉक्टर की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Traumatic Injury और Internal Cerebral Hemorrhage बताया गया है। वहीं मृत्यु की प्रकृति “Most probably Homicidal” यानी प्रथम दृष्टया संभवतः हत्या से संबंधित बताई गई है। इसके बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
पुलिस दस्तावेज के अनुसार, मृतक परदेशी यादव पिता धोबाराम यादव, उम्र 50 वर्ष, निवासी कुदरीपारा बांकीमोंगरा, थाना बांकीमोंगरा, जिला कोरबा था। मर्ग पंजी में घटना की तारीख 10 सितंबर 2026 दर्ज है। इसी दिन सुबह करीब 6 बजे परदेशी यादव को श्री श्याम अस्पताल भंवरपुर लाया गया था। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने पर उसकी मौत हो चुकी थी।
अस्पताल की ओर से वार्ड बॉय बसंत दास पिता ननकी दास, उम्र 44 वर्ष, निवासी श्री श्याम अस्पताल भंवरपुर द्वारा पुलिस को लिखित सूचना दी गई। आवेदन में बताया गया कि परदेशी यादव को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था और जांच में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अस्पताल की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि उसे भानू प्रताप लहरे, निवासी बांकीमोंगरा कुदरीपारा, जिला कोरबा द्वारा अस्पताल लाया गया था। मरीज के चेहरे और सिर पर चोट के निशान होने की जानकारी देते हुए पुलिस से मौके पर पहुंचकर अग्रिम कार्रवाई का अनुरोध किया गया।
मर्ग जांच में सामने आए चोट और संघर्ष के निशान
अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मर्ग पंचनामा कार्रवाई शुरू की। मर्ग पंजी में मृतक की मृत्यु का कारण उस समय अज्ञात बताया गया था। इसके बाद चौकी भंवरपुर में पदस्थ सउनि प्रकाश नंद ने मर्ग क्रमांक 126/2026, धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच की। मर्ग पंचनामा, कथन, घटनास्थल निरीक्षण और शव निरीक्षण के दौरान मृतक के सिर एवं शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट और खरोंच के साथ संघर्ष के निशान पाए जाने का उल्लेख पुलिस दस्तावेज में किया गया है।
शॉर्ट पीएम में डॉक्टर ने बताई हत्या की आशंका
मामले में डॉक्टर द्वारा किए गए शॉर्ट पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण Traumatic Injury and Internal Cerebral Hemorrhage बताया गया। रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति “Most probably Homicidal” लिखी गई है। हालांकि डॉक्टर ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसकी पुष्टि परिस्थितिजन्य साक्ष्य और आगे की पुलिस जांच के बाद की जाएगी। यानी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में हत्या की आशंका जताई गई है, जबकि अंतिम स्थिति जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगी।
मृतक के भांजे समेत पंचों ने जताया संदेह
मर्ग जांच के दौरान मृतक परदेशी यादव के भांजे अमन कुमार साहनी सहित अन्य पंचों के कथन लिए गए। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक, इन लोगों ने अपने-अपने कथनों में भानूप्रताप लहरे और मनोहर कोसरिया पर परदेशी यादव की हत्या किए जाने का संदेह जताया।
मर्ग जांच में सामने आए तथ्यों, घटनास्थल एवं शव निरीक्षण में मिले चोट-खरोंच और संघर्ष के निशान तथा संबंधित लोगों के कथनों के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की कार्रवाई की।
दो लोगों के खिलाफ 103(1), 3(5) बीएनएस में मामला
पुलिस दस्तावेज में आरोपी के रूप में भानूप्रताप लहरे, निवासी बांकीमोंगरा, जिला कोरबा तथा मनोहर कोसरिया, निवासी बड़े साजापाली, चौकी भंवरपुर, थाना बसना का नाम दर्ज है। दोनों के खिलाफ धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार मामला चौकी भंवरपुर अपराध क्रमांक 00/2026 से संबंधित है। 11 सितंबर 2026 को चौकी भंवरपुर की बिना नंबरी नालसी को चौकी प्रभारी के आदेश पर असल नंबरी अपराध कायम करने के लिए थाना बसना भेजा गया।
घटना, अस्पताल और पुलिस सूचना के समय में अंतर
मर्ग पंजी में घटना की तारीख 10 सितंबर 2026 और घटना का समय शाम करीब 6 बजे दर्ज है। वहीं अस्पताल की रिपोर्ट में परदेशी यादव को उसी दिन सुबह 6 बजे अस्पताल लाए जाने का उल्लेख है और अस्पताल से पुलिस को सूचना देने का समय दोपहर 1:30 बजे दर्ज है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन में थाने पर सूचना प्राप्त होने का समय 11 सितंबर 2026 को दोपहर 2:45 बजे दर्ज किया गया है। अपराध दर्ज करने में देरी का कारण दस्तावेज में “मर्ग जांच पर से” बताया गया है।
बड़े साजापाली बताया गया घटनास्थल
प्रथम सूचना प्रतिवेदन में घटनास्थल का पता ग्राम बड़े साजापाली, चौकी भंवरपुर, थाना बसना दर्ज है। थाना से घटनास्थल की दिशा उत्तर और दूरी करीब 17 किलोमीटर बताई गई है। सूचना का प्रकार लिखित दर्ज है और अभियोगी/सूचनाकर्ता शासन की ओर से सउनि प्रकाश नंद, पिता बी. नंद, उम्र 58 वर्ष, चौकी भंवरपुर, थाना बसना, जिला महासमुंद बताए गए हैं।
गिरफ्तारी को लेकर दस्तावेज में स्पष्ट जानकारी नहीं
मामले में पुलिस ने मर्ग जांच के आधार पर दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। हालांकि उपलब्ध प्रथम सूचना दस्तावेज में भानूप्रताप लहरे और मनोहर कोसरिया की गिरफ्तारी हुई है या दोनों फरार हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी दर्ज नहीं है। इसलिए फिलहाल इतना ही सामने आया है कि दोनों के खिलाफ धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
अब पुलिस की आगे की विवेचना में घटनास्थल, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, संबंधित लोगों के कथन और पोस्टमार्टम से जुड़े तथ्यों के आधार पर परदेशी यादव की मौत की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट होंगी।



