बलौदाबाजार जिले में मारपीट, धमकी, दहेज प्रताड़ना और सड़क दुर्घटना से जुड़ी 5 घटनाएं दर्ज

बलौदाबाजार जिले में मारपीट, धमकी, दहेज प्रताड़ना और सड़क दुर्घटना से जुड़ी 5 घटनाएं दर्ज

जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, दहेज प्रताड़ना एवं सड़क दुर्घटना से संबंधित कई मामलों में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

1🔹अचानकपुर में जमीन विवाद पर मारपीट

ग्राम अचानकपुर निवासी कमलेश पैकरा (40) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि पैतृक भूमि के बंटवारे को लेकर उनके भतीजे शुभम पैकरा ने गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्कों व हाथ में पहने चूड़े से मारपीट की, जिससे उनके माथे और पीठ में चोट आई। घटना की साक्षी उनकी मां इंदिरा बाई रहीं। पुलिस ने धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया है।

2🔹कसडोल थाना में दहेज प्रताड़ना का मामला

ग्राम सेल निवासी मिनाक्षी साहू (21) ने पति जयकांत साहू, सास हुलसी साहू व ससुर संतराम साहू पर दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार विवाह के बाद 5 लाख रुपये व कार की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया गया और अंततः मायके छोड़ दिया गया। पुलिस ने धारा 85, 296, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

3🔹गिर्रा में जानलेवा हमला

ग्राम गिर्रा निवासी युवक ने रिपोर्ट में बताया कि खिलेन्द्र साहू ने पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने की रंजिश में लोहे के परसुल से हमला किया, जिससे उसके हाथ व पीठ में चोट आई। गवाहों ने बीच-बचाव किया। मामला धारा 115(2), 296, 351(2) बीएनएस के तहत दर्ज किया गया है।

4🔹बिनैका में उधारी पैसा मांगने पर मारपीट

ग्राम बिनैका में कुनाल वर्मा से 1000 रुपये की उधारी मांगने पर गाली-गलौज कर डंडे व हाथ में पहने चूड़े से मारपीट की गई। पीड़ित के सिर से खून निकला। पुलिस ने धारा 115(2), 296, 351(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।

5🔹पिथौरा में सड़क दुर्घटना से युवक की मौत

थाना पिथौरा क्षेत्र में 18 वर्षीय रविशंकर दीवान की सड़क दुर्घटना (RTA) में मृत्यु हो गई। उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। मर्ग क्रमांक 01/2026 धारा 106(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर पीएम पंचनामा की कार्यवाही की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

👉 पुलिस का कहना है

सभी मामलों में विधिवत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी है। दोषियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।

बसना बेलटिकरी में श्री गोविन्द भीमागोपनाथ गौशाला का भव्य उद्घाटन, गौसेवा को मिला जनसमर्थन

बसना बेलटिकरी में श्री गोविन्द भीमागोपनाथ गौशाला का भव्य उद्घाटन, गौसेवा को मिला जनसमर्थन

बसना बेलटिकरी। पूरे श्रद्धा, भक्ति एवं जनसहभागिता के साथ सोमवार 12 जनवरी 2026 को बेलटिकरी में श्री गोविन्द भीमागोपनाथ गौशाला का भव्य उद्घाटन समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, गौभक्त एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती कौशल्या साव जी (धर्मपत्नी – मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय जी) रहीं। उन्होंने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि गौसेवा भारतीय संस्कृति की आत्मा है और बच्चों को नैतिक मूल्यों एवं संस्कारों से जोड़ने का यह सशक्त माध्यम है। उन्होंने समाज से गौसंरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।

विशिष्ट अतिथियों में विधायक बसना श्री संपत अग्रवाल जी, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष एवं महिला आयोग सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया जी तथा विधायक सारंगढ़ श्रीमती केरा बाई जी शामिल रहीं। विधायक श्री संपत अग्रवाल जी ने गौवंश संरक्षण को सामाजिक दायित्व बताते हुए कहा कि गौसेवा से ही समरस और सशक्त समाज का निर्माण संभव है।

परम गौभक्त डॉ. अखिल जैन जी (मनोहर गौशाला, खैरागढ़–रायपुर) ने आशीर्वचन देते हुए गौसंरक्षण एवं जैविक खेती के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गौवंश संरक्षण और जैविक कृषि को बढ़ावा देना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

कृषि एवं गौसेवा सत्र में जैविक किसान श्री अंतर्यामी प्रधान जी तथा अन्नपूर्णा महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती हरिता पटेल जी ने प्रेरक उद्बोधन दिए। उन्होंने कहा कि “गौवंश और कृषि के बिना समग्र विकास की कल्पना संभव नहीं है।”

डॉ. अखिल जैन जी द्वारा किसानों को जैविक खेती का विशेष प्रशिक्षण दिया गया, तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले किसानों को प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने जैविक किसान लक्ष्मीकांत प्रधान जी के खेतों का अवलोकन किया, बनवारी गौशाला सरायपाली में मार्गदर्शन दिया तथा सरायपाली में श्री सुशील जैन जी के निवास पर नागरिकों को संबोधित कर गौसंरक्षण हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर अग्र शिरोमणि संस्था सरायपाली द्वारा डॉ. अखिल जैन जी का भव्य सम्मान भी किया गया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में जितेंद्र खोडियार, मदनलाल, संजय अग्रवाल, मनोज जैन, राजकुमारी दीदी, मनोज अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, महावीर अग्रवाल एवं ऋषभ जैन (रायपुर) सहित अनेक कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

समारोह का समापन गौमाता की सेवा एवं संरक्षण का संकल्प लेते हुए “जय गौमाता, जय गोपाल” के जयघोष के साथ किया गया।

सिंघोडा क्षेत्र छुईपाली में LPG सिलेंडर से भरे पिकअप में लगी भीषण आग, एनएच-53 रहा 7 घंटे जाम रिपोर्ट दर्ज 

सिंघोडा क्षेत्र छुईपाली में LPG सिलेंडर से भरे पिकअप में लगी भीषण आग, एनएच-53 रहा 7 घंटे जाम रिपोर्ट दर्ज

महासमुंद। थाना सिंघोडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छुईपाली चौक के पास सोमवार 12 जनवरी 2026 को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। LPG गैस सिलेंडरों से भरे पिकअप वाहन में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर करीब 6 से 7 घंटे तक आवागमन बाधित रहा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन क्रमांक CG 04 PZ 9485 में लगभग 50 से 60 LPG सिलेंडर लोड कर सिंघोडा से सरायपाली की ओर ले जाए जा रहे थे। वाहन चालक शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा ज्वलनशील पदार्थ के परिवहन में घोर लापरवाही बरती गई, जिससे गैस टंकी में आग लग गई और विस्फोट जैसी स्थिति निर्मित हो गई।

घटना स्थल पर मौजूद लोगों, राहगीरों, वाहनों तथा आसपास के घरों व दुकानों में रहने वाले लोगों के लिए भारी जन-धन हानि और मानव जीवन का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। आगजनी से राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है।

इस हादसे में वाहन चालक शैलेंद्र सिंह चौहान गंभीर रूप से झुलस गया, जिसके दोनों हाथ और चेहरा आग की चपेट में आ गया। चालक के साथ वाहन में विकेश चौरसिया मौजूद था। पूछताछ में वाहन स्वामी का नाम मनीष नाबरिया, निवासी करन नगर चंगोरा भांठा जिला रायपुर बताया गया।

FIR दर्ज

घटना के संबंध में BSCPL कंपनी के कर्मचारी जाधव प्रधान द्वारा थाना सिंघोडा में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के आधार पर थाना सिंघोडा में आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 110, 125(A), 287 एवं 3(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस के अनुसार LPG सिलेंडरों के परिवहन के निर्धारित नियमों की अनदेखी कर किया गया यह कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिससे सामूहिक जनजीवन को खतरे में डाला गया।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि सिलेंडरों का परिवहन किन दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा था, सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया तथा इसमें और कौन-कौन जिम्मेदार हैं।

महासमुंद/जिला स्तरीय गौधाम समिति की बैठक सम्पन्न।घुमंतु पशुओं के संरक्षण पर दिया गया जोर

महासमुंद/जिला स्तरीय गौधाम समिति की बैठक सम्पन्न।घुमंतु पशुओं के संरक्षण पर दिया गया जोर

महासमुंद/ प्रदेश में निराश्रित, घुमंतु तथा कृषिक पशुओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विस्थापन हेतु शासन द्वारा गौधाम योजना स्वीकृत की गई है। इसी कड़ी में योजना के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल, जिला स्तरीय गौधाम समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, अपर कलेक्टर श्री रवि कुमार साहू मौजूद थे।

बैठक में गौधाम के संचालन, संबंधित संस्था के चयन तथा उनके दायित्वों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि प्रत्येक विकासखण्ड में गौठानों का चयन कर गौधाम स्थापना हेतु प्राप्त आवेदनों को विकासखण्ड समिति की अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा के उपरांत प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग, रायपुर को प्रेषित किए जाएंगे। जिले में अब तक कुल 14 ग्रामों से गौधाम स्थापना हेतु आवेदन छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग, रायपुर को भेजे जा चुके हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि घुमंतु पशुओं को प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से हटाकर गौधामों में सुरक्षित रखा जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। साथ ही गौधाम समिति के अध्यक्ष द्वारा गौधामों को रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इस संबंध में संबंधित ग्राम पंचायतों से गौधाम प्रस्ताव हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में सहयोग करने की अपील की गई। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक, उप संचालक पंचायत, नगर पालिका महासमुंद के प्रतिनिधि, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशुपालन विभाग के स्थानीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सरायपाली में राइस मिल में बड़ी कार्रवाई 61,203 बोरा धान की कमी, उपलब्ध स्टॉक जप्त

सरायपाली में राइस मिल में बड़ी कार्रवाई 61,203 बोरा धान की कमी, उपलब्ध स्टॉक जप्त

महासमुंद/ कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार जिले में राइस मिलों का भौतिक सत्यापन सतत जारी है। इसी क्रम में सरायपाली विकासखंड अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुपमा आनंद के नेतृत्व में बालोदिया राइस मिल में भौतिक सत्यापन (पीवी) के दौरान 61,203 बोरा धान की कमी दर्ज की गई।

अवैध धान एवं चावल के भंडारण पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बालोदिया राइस मिल में भौतिक सत्यापन (पीवी) के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई। जांच में राइस मिल में 61,203 बोरा धान की कमी दर्ज की गई। भौतिक सत्यापन के दौरान राइस मिल परिसर में उपलब्ध 2328 क्विंटल चावल (4656 बोरा) तथा 37759.6 क्विंटल धान (94,399 बोरा) पाया गया। धान की अत्यधिक कमी पाए जाने पर उपलब्ध धान एवं चावल के संपूर्ण स्टॉक को जप्त कर लिया। जप्ती की कार्रवाई आगे की कानूनी प्रक्रिया एवं विस्तृत जांच के अधीन रखी गई है।

जिला प्रशासन ने कहा है कि जिले में धान खरीदी एवं भंडारण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले राइस मिल संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पटेवा/महासमुंद NH-53 पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, चालक पर अपराध दर्ज

पटेवा/महासमुंद NH-53 पर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, चालक पर अपराध दर्ज

पटेवा | महासमुंद थाना पटेवा क्षेत्र अंतर्गत एनएच-53 पर तोरला पड़ाव के पास हुए सड़क हादसे में 54 वर्षीय हीरालाल (हीरा राम) ध्रुव की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग जांच के बाद आरोपी बाइक चालक के खिलाफ धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृतक हीरालाल ध्रुव पिता गोपाल ध्रुव, निवासी ग्राम बोड़रा, 26 अक्टूबर 2025 को सामाजिक बैठक में झलप गया था। शाम करीब 6.30 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक CG-06 GH-2392 से घर लौट रहा था। इसी दौरान झलप की ओर से आ रही मोटरसाइकिल प्लेटिना क्रमांक CG-06 GZ-8245 के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में हीरालाल के सिर और सीने में गंभीर चोट आई। परिजन व ग्रामीण उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

मर्ग जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शी भूपेन्द्र ध्रुव, खिलेश ध्रुव और हेमकुमार ध्रुव के कथन लिए गए, जिन्होंने घटना की पुष्टि की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना में आई गंभीर चोट बताया है। मृतक की मृत्यु को लेकर किसी अन्य प्रकार के संदेह की बात सामने नहीं आई है।

मर्ग क्रमांक 72/2025 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच उपरांत पुलिस ने आरोपी मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में ले लिया है।

इस प्रकरण की सूचना पहले थाना तुमगांव में बिना नंबरी मर्ग के रूप में दर्ज हुई थी, जिसे बाद में थाना पटेवा में असल नंबरी मर्ग के रूप में पंजीबद्ध किया गया। सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुमगांव के ड्रेसर चैतन्य कुमार श्रीमोर द्वारा दी गई थी।पुलिस अब आरोपी चालक की तलाश कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।

महासमुंद/ विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 प्रेक्षक श्री भीम सिंह ने एसआईआर कार्यां के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

महासमुंद/ विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 प्रेक्षक श्री भीम सिंह ने एसआईआर कार्यां के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

महासमुंद/ निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संबंध में रोल ऑब्जर्वर श्री भीम सिंह द्वारा आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिले में मतदाता सूची से संबंधित दावा-आपत्तियों की सुनवाई के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय समाजवादी पार्टी व आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिगण, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सचिन भूतड़ा एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महासमुंद अक्षा गुप्ता मौजूद थे।

बैठक में प्रेक्षक श्री भीम सिंह ने बताया कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसके लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दावा-आपत्तियों की सुनवाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी और प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण कर निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील किया कि अपने-अपने स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करें, पात्र मतदाताओं का नाम सूची में जुड़वाने, अपात्र प्रविष्टियों को हटाने तथा आवश्यक संशोधन हेतु दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने में सहयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनवाई की प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी रहेगी तथा सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में अपने सुझाव एवं शंकाएं रखीं, जिनका प्रेक्षक एवं अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया।

बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सचिन भूतड़ा ने दावा-आपत्ति प्राप्त करने, उनके निराकरण, समय-सीमा, प्रपत्रों की जानकारी तथा सुनवाई की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों की जांच बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है और सुनवाई के पश्चात विधिसम्मत रूप से मतदाता सूची में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

इसके अलावा बैठक में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) के प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने कहा। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एनवीएसपी का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, ताकि मतदाता अपने पोलिंग बूथ, नाम और अन्य विवरणों में त्रुटियों को समय रहते सुधार सकें। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे एनवीएसपी, वोटर हेल्पलाइन ऐप और ईसीआई की वेबसाइट के माध्यम से मतदाता आसानी से अपनी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

प्रेक्षक श्री भीम सिंह ने दावा-आपत्तियों की सुनवाई प्रक्रिया का लिया जायजा

बैठक के पश्चात प्रेक्षक श्री भीम सिंह ने तहसील कार्यालय महासमुंद पहुंचकर मतदाता सूची से संबंधित दावा-आपत्तियों की सुनवाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रेक्षक ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन से जुड़े प्रकरणों की सुनवाई की प्रक्रिया का जायजा लिया तथा बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दस्तावेज़ सत्यापन, आवेदन पंजीयन, आवेदकों को दी जा रही जानकारी एवं समयबद्ध निराकरण की स्थिति का अवलोकन किया।

प्रेक्षक श्री भीम सिंह ने बीएलओ को निर्देशित किया कि सभी दावे एवं आपत्तियों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान संबंधित तहसील एवं निर्वाचन शाखा के अधिकारी उपस्थित रहे।

महासमुंद/कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर सतत निगरानी जिले में कुल 376 प्रकरणों से संयुक्त टीम द्वारा 91753.13 क्विंटल धान जप्त

महासमुंद/कलेक्टर के निर्देश पर जिले में अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं विक्रय पर सतत निगरानी जिले में कुल 376 प्रकरणों से संयुक्त टीम द्वारा 91753.13 क्विंटल धान जप्त

महासमुंद/ जिले में धान खरीदी व्यवस्था को पूर्णतः पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा समस्त संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता, अवैध परिवहन, भंडारण अथवा विक्रय को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में राजस्व, मंडी, सहकारिता एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सतत निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 14 जनवरी तक अवैध धान परिवहन, भंडारण एवं विक्रय से संबंधित कुल 344 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 26 राइस मिलों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिनमें अनियमितता पाए जाने पर जप्ती की कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त 5 राइस मिलों में भौतिक सत्यापन के दौरान धान की कमी पाए जाने पर पृथक से प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसी तरह समितियों के भौतिक सत्यापन के दौरान एक जप्त प्रकरण एवं एक धान कमी मात्रा से संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया है।

कलेक्टर के निर्देशन में की गई इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप जिले में कुल 376 जप्त प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जिसमें संयुक्त टीम द्वारा अब तक कुल 91,753.13 क्विंटल धान जप्त किया गया है। इसमें से जांच उपरांत 72,373.64 क्विंटल धान वैध धान मालिकों को सुपुर्द किया गया है। वहीं 17,402.29 क्विंटल धान पुलिस थाना एवं अन्य सक्षम प्राधिकरणों को सौंपा गया है तथा 1,977.20 क्विंटल धान के संबंध में नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने निर्देश दिए हैं कि जिले के प्रमुख मार्गों, अंतर्राज्यीय जांच चौकियों, राइस मिलों एवं धान उपार्जन केंद्रों पर निरंतर निरीक्षण एवं निगरानी बनाए रखी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए ताकि अंतर्राज्यीय अवैध धान परिवहन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक कार्रवाई पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए।

एक ही दिन में 38,125 क्विंटल अवैध धान एवं 8 ट्रैक्टर व 3 पिकअप जप्त

इसी कड़ी में 13 जनवरी को जिले के विभिन्न विकासखण्डों में की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान कुल 38,125 क्विंटल धान जप्त किया गया, वहीं 12,573 क्विंटल धान की कमी पाई गई। सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 7 ट्रैक्टर एवं 2 पिकअप वाहनों के साथ 264 क्विंटल धान जप्त किया गया। इसके अतिरिक्त राईस मिलों के भौतिक सत्यापन के दौरान 37,759 क्विंटल धान जप्त किया गया। बागबाहरा विकासखण्ड में अवैध धान परिवहन करते हुए एक पिकअप वाहन से 30 क्विंटल धान जप्त किया गया। इसी प्रकार पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत एक ट्रैक्टर के साथ 40 क्विंटल धान जप्त किया गया तथा राईस मिलों के भौतिक सत्यापन में 12,573 क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं बसना विकासखण्ड में भी अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 32 क्विंटल धान जप्त किया गया।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अपराधों की भरमार: दुकान से 60 हजार की चोरी, 25 किलो गांजा जब्त, पेड़ कटाई, सड़क हादसा और बाइक चोरी के मामले दर्ज

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में अपराधों की भरमार: दुकान से 60 हजार की चोरी, 25 किलो गांजा जब्त, पेड़ कटाई, सड़क हादसा और बाइक चोरी के मामले दर्ज

1.सारंगढ़ में व्यापारी की दुकान से 60 हजार की चोरी, CCTV में कैद हुआ आरोपी

सारंगढ़। बाबाकुटी निवासी द्वारिका प्रसाद अग्रवाल, जो जनपद पंचायत सारंगढ़ के सामने कॉम्प्लेक्स स्थित दुकान क्रमांक 06 में अभिषेक ट्रेडर्स का संचालन करते हैं, की दुकान से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 60 हजार रुपये नगद की चोरी कर ली गई।प्रार्थी के अनुसार दिनांक 13 जनवरी 2026 को उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक सारंगढ़ से 60 हजार रुपये चिल्लर मंगवाकर पीले रंग के “बंगाली बीड़ी” लिखे थैले में रखे थे। दोपहर लगभग 12:32 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान में घुसकर उक्त थैला सहित नगदी चोरी कर ली।दुकान में लगे CCTV कैमरे में आरोपी का चेहरा कैद हो चुका है। घटना से व्यापारी को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति हुई है। थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ में धारा 305(A) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

2.सरिया में 25 किलो गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, कार सहित जब्ती

सरिया। थाना सरिया पुलिस ने मुखबिर सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए ओडिशा से मध्यप्रदेश गांजा तस्करी करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 25 किलो 935 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत करीब 2.50 लाख रुपये बताई गई है, बरामद किया गया।

आरोपियों के नाम —

शीतल प्रकाश, निवासी झांसी (उ.प्र.)

कल्लु केवट, निवासी कटनी (म.प्र.)

पुलिस ने नीली मारुति सुजुकी कार क्रमांक WB 06 F 4202 से गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपये है। NDPS एक्ट की धारा 20(B) के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया में लिया गया है। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई गई।

3.बरमकेला में महिला की जमीन से 7 बबूल के पेड़ काटकर बेचने का आरोप

बरमकेला। मुंगलीपाली निवासी श्रीमती वीणा पांडा ने थाना बरमकेला में शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी स्वामित्व की भूमि ग्राम गिरहुलपाली में लगे 10 बबूल के पेड़ों में से 7 पेड़ द्वारिका साहू व राजेश साहू ने बिना अनुमति काटकर बेच दिए।पीड़िता के अनुसार इन पेड़ों की कीमत लगभग 1 लाख रुपये से अधिक थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

4.ट्रैक्टर की टक्कर से युवक घायल, अस्पताल में भर्ती

सारंगढ़। ग्राम सिंघनपुर निवासी गिरजानंद टंडन बाइक से कोसीर जा रहा था तभी भांठागांव के पास मुरूम से भरे ट्रैक्टर ने लापरवाहीपूर्वक सड़क पर चढ़ते हुए उसकी मोटरसायकल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवक के पैर में गंभीर चोट आई।घायल का इलाज केयर एन क्योर सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर में चल रहा है। पुलिस ने धारा 125(A) एवं 281 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।

5.साप्ताहिक बाजार से बाइक चोरी

बिलाईगढ़। ग्राम मडकड़ी निवासी भुनेश्वर श्रीवास की HF डीलक्स मोटरसायकल क्रमांक CG UE 6504 साप्ताहिक बाजार टुंड्री से चोरी हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक का पता नहीं चल सका। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

बसना/महासमुंद पटवारी लालकृष्ण देवांगन निलंबित, अवैध धान परिवहन मामले में कार्रवाई

बसना/महासमुंद पटवारी लालकृष्ण देवांगन निलंबित, अवैध धान परिवहन मामले में कार्रवाई

महासमुन्द/ राजस्व पटवारी संघ तहसील बसना के पत्रानुसार पटवारी श्री लालकृष्ण देवांगन द्वारा अवैध धान परिवहन की रोकथाम के दौरान गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार श्री देवांगन, तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 20 तहसील बसना द्वारा 21 दिसंबर 2025 की रात्रि में ग्राम उमरिया क्षेत्र में ओड़िशा के वाहन से 420 कट्टा धान का अवैध परिवहन कराया जाता हुआ पाया गया था। इस घटना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में भी हुआ, जिससे शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हुई।

उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना द्वारा 8 जनवरी 2026 को संबंधित पटवारी को कारण बताओ सूचना जारी की गई थी। प्राप्त जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि श्री लालकृष्ण देवांगन द्वारा कर्तव्य निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई है। फलस्वरूप, उनके कदाचरण, अनुशासनहीनता एवं शासकीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही को देखते हुए छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली भाग-एक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के उपनियम (1)(क) के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बसना श्री हरीशंकर पैंकरा द्वारा श्री लालकृष्ण देवांगन, पटवारी (तत्कालीन प.ह.नं.-20, वर्तमान प.ह.नं.-42 तहसील बसना) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बसना नियत किया गया है तथा नियमानुसार उन्हें जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।