रायपुर देवेन्द्रनगर पंडरी ओव्हर ब्रिज के नीचे सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लोहे का धारदार चाकु लेकर लोगो को डरा कर भयभित करते पकड़ाया
थाना देवेन्द्र नगर में सहायक उप निरीक्षक के अनुसार दिनांक 17.05.2024 को हमराह पेट्रोलिंग आर0 2367 रोहित बंजारे एवं 645 कमलेश दीवान के टाउन भ्रमण पेट्रोलिंग पर रवाना हुआ था दौरान पेट्रोलिंग के जरिये मुखबिर से सूचना मिला की एक व्यक्ति पंडरी ओव्हर ब्रिज के नीचे सार्वजनिक स्थान पर अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर हवा में लहराते हुए आने जाने वाले लोगो को भयभित कर रहा है
कि इस सूचना पर पेट्रोलिंग पार्टी से गवाह तबल कराया गया । गवाह संजीव कुमार गोगवानी पिता लक्ष्मण दास गोगवानी उम्र 41 वर्ष साकिन कटोरातालाब थाना सिविल लाईन रायपुर एवं मोह0 आरिफ पिता मोह0 हाफिज उम्र 24 साल साकिन ताजनगर राजातालाब पंडरी थाना सिविल लाईन रायपुर को साथ में जाने के लिए धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर साथ में लेकर हमराह स्टाफ के मौके पर पंडरी ओव्हर ब्रिज के नीचे सार्वजनिक स्थान पर पहुचे देखे तो एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लोहे का धारदार चाकु लेकर हवा में लहराते हुए लोगो को भयभित करते मिला
जिसे गवाहो व स्टाफ के साथ मिलकर पकडे पूछताछ करने पर अपना नाम धनीराम साहू उर्फ गोलु पिता समारू साहू उम्र 25 वर्ष साकिन राजातालाब आदर्श चौक के पास पंडरी थाना सिविल लाईन का रहने वाला बताया जिसके कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकु पीला सफेद रंग का प्लास्टिक मुठ लगा हुआ,

चाकु की कुल लंबाई 11.6 इंच, फल की लंबाई 7 इंच, फल की चौडाई 1.9 इंच, चाकु की मुठ की लंबाई 4.6 इंच, मुठ की चौडाई 1 इंच को मुताबिक जप्ती पत्रक के गवाहो के समक्ष आरोपी से जप्त किया गया धारदार चाकू रखने के संबंध में आरोपी को वैध कागजात पेश करने हेतु धारा 91 द0प्र0स0 का नोटिस दिया गया जो कोई कागजात नही होना बताया व लिखित में दिया हैं एवं अपराध में सहयोग करने हेतु व तथ्यात्मक जानकारी के लिए आरोपी को धारा 41(A) जा0फौ0 का नोटिस दिया गया आरोपी का कृत्य धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
