Saturday, July 12, 2025
महासमुंदसरायपाली / युक्तियुक्तकरण में अनियमितता, बीईओ के विरुद्ध उच्चाधिकारियों से शिकायत 

सरायपाली / युक्तियुक्तकरण में अनियमितता, बीईओ के विरुद्ध उच्चाधिकारियों से शिकायत 

सरायपाली / युक्तियुक्तकरण में अनियमितता, बीईओ के विरुद्ध उच्चाधिकारियों से शिकायत

सरायपाली  विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) सरायपाली पर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में मनमानी, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने और शासन के निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में संयुक्त शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय सचिव रूपानंद पटेल ने संचालक लोक शिक्षण संचालनालय और संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग रायपुर को कई बिंदुओं पर आधारित शिकायत पत्र सौंपा है। इस दौरान अन्य शिक्षक संघों के पदाधिकारी भी मौजूद थे।

शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि बीईओ प्रकाशचंद्र मांझी ने युक्तियुक्तकरण के दौरान कई तथ्यों को जानबूझकर छुपाया और नियमों को दरकिनार करते हुए पक्षपातपूर्ण निर्णय लिए। उदाहरण स्वरूप, आदिवासी कन्या आश्रम छुईपाली की दर्ज संख्या केवल 43 होने के बावजूद वहां तीन शिक्षिकाओं की तैनाती बरकरार रखी गई, जबकि शासन के अनुसार 60 से कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों में अधिकतम दो शिक्षकों की ही आवश्यकता होती है। इसके बावजूद इन शिक्षिकाओं को ‘अतिशेष’ नहीं माना गया, जिससे संदेह उत्पन्न हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, शासकीय प्राथमिक शाला बालसी और उच्च प्राथमिक शाला बालसी, तथा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व हाई स्कूल पैकिन को एक ही परिसर मानकर मर्ज कर दिया गया, जबकि उनके भवन अलग-अलग हैं। वहीं बीईओ पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने गृह ग्राम कोकड़ी (बारोडोली) की शाला, जिसकी दर्ज संख्या मात्र 08 थी, को गलत जानकारी देकर युक्तियुक्तकरण और मर्जिंग से बचा लिया, जबकि समीपस्थ डुमरपाली शाला महज 1 किमी की दूरी पर स्थित है।

श्री पटेल ने उक्त शिकायतों की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

शासन के निर्देशानुसार ही हुआ है युक्तियुक्तकरण– बीईओ मांझी

इस विषय में संपर्क किए जाने पर बीईओ प्रकाशचंद्र मांझी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि युक्तियुक्तकरण की पूरी प्रक्रिया शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन आश्रम शालाओं में अधीक्षक नियुक्त हैं, वहाँ दर्ज संख्या के आधार पर युक्तियुक्तकरण लागू नहीं होता, इसी कारण छुईपाली आश्रम को मुक्त रखा गया।

बालसी और पैकिन स्कूलों को मर्ज करने पर उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसरों की भौगोलिक स्थिति और पास-पास होने की वजह से यह मर्जिंग की गई, जो शासन के नियमों के अनुरूप है। कोकड़ी शाला की स्थिति पर उन्होंने कहा कि ब्लॉक में दर्ज संख्या 10 से कम वाले कुल 17 स्कूल हैं, लेकिन दूरी के मापदंड को ध्यान में रखते हुए केवल 3 शालाओं को मर्ज किया गया है।

बीईओ मांझी ने आरोपों को “राजनीतिक प्रेरित और तथ्यहीन” बताया और कहा कि यदि जांच होती है तो सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से सामने रखा जाएगा।

spot_img
spot_img
RECENT POSTS

सरायपाली/शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पाटसेन्द्री और डुडूमचुवाँ में इको क्लब/ बाल कैबिनेट का गठन / गंधेलडीपा मे वृक्षारोपण किया गया गया! 

सरायपाली/शासकीय उच्च प्राथमिक शाला पाटसेन्द्री और डुडूमचुवाँ में इको क्लब/ बाल कैबिनेट का गठन / गंधेलडीपा मे वृक्षारोपण किया गया गया! चुनाव:लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ...

हेल्थ प्लस

अग्रवाल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसना में 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से नाक, कान व गला (ENT) संबंधी बीमारियों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य...

अग्रवाल मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसना में 13 जुलाई को सुबह 10 बजे से नाक, कान व गला (ENT) संबंधी बीमारियों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य...