Sunday, July 20, 2025
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पिथौरा / बलौदा बाजार से अपहरण कर महासमुंद पिथौरा के खेत में बंधक बनाकर मारपीट, फाइनेंस कंपनी के 6 लोगों पर FIR — ऐसे बच निकला पीड़ित

बलौदा बाजार से अपहरण कर महासमुंद पिथौरा के खेत में बंधक बनाकर मारपीट, फाइनेंस कंपनी के 6 लोगों पर FIR — ऐसे बच निकला पीड़ित

बलौदाबाजार से रात में अपहरण, महासमुंद के खेत में बंधक बनाकर मारपीट: फाइनेंस कंपनी की वसूली बनी आतंक, ऐसे बच निकला पीड़ित

बलौदाबाजार/महासमुंद, 18 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार और महासमुंद जिलों में फाइनेंस कंपनी की मनमानी और वसूली के नाम पर की गई गुंडागर्दी ने कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक युवक का अपहरण कर रातभर खेत में बंधक बनाकर मारपीट की गई, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। यह पूरा मामला बजाज फाइनेंस से लिए गए लोन की किश्तें न पटाने से जुड़ा है।

घटना का पूरा विवरण:
पीड़ित परसराम सेन, ग्राम बया थाना राजादेवरी जिला बलौदाबाजार का निवासी है, जो जिला सहकारी बैंक के सामने एक सैलून दुकान चलाता है। उसने एक वर्ष पूर्व बजाज फाइनेंस कंपनी पिथौरा शाखा से ₹50,000 का ऋण लिया था। आर्थिक तंगी के कारण वह बीते 7-8 माह से किश्तें नहीं चुका सका।

17 जुलाई 2025 की शाम लगभग 7 बजे, बजाज फाइनेंस से जुड़े राजकुमार पटेल अपने दो साथियों के साथ परसराम की दुकान पहुंचा। उसने कहा कि वह परसराम की तीन किश्तें, कुल ₹6,000, स्वयं चुका चुका है और अब उसे पैसे वापस चाहिए। जब परसराम ने पैसे देने में असमर्थता जताई, तो राजकुमार पटेल और उसके साथी उसे जबरन मोटरसाइकिल में बैठाकर महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र के बरेकेल खुर्द गांव के पास एक खेत में बने पंप रूम में ले गए।

रातभर कैद, बर्बरता और धमकी

खेत में पहले से मौजूद अन्य तीन साथियों को भी बुलाया गया। सभी छह लोगों ने मिलकर परसराम को पंप रूम के अंदर बंद कर गालियां दीं, बेल्ट, डंडा और मुक्कों से पिटाई की तथा जान से मारने की धमकी दी। रातभर उसे कमरे में बंद रखा गया।

ऐसे बच निकला पीड़ित

रातभर डर और दर्द सहने के बाद, 18 जुलाई की सुबह करीब 4 बजे परसराम ने देखा कि सभी आरोपी सो गए हैं। उसने साहस जुटाकर दरवाजा खोला और वहां से भाग निकला। सीधे पिथौरा थाना पहुंचकर उसने घटना की पूरी जानकारी दी।

कानूनी कार्रवाई शुरू

पुलिस ने पीड़ित की मौखिक शिकायत पर जीरो एफआईआर क्रमांक 001/2025 दर्ज की है। राजकुमार पटेल समेत छह आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 115(2) (हत्या का प्रयास), 127(2) (अपहरण), 140(3) (गाली-गलौज), 296 (गैरकानूनी बंधक), 3(5) (आपराधिक धमकी) और 351(3) (मारपीट) के तहत गंभीर अपराध दर्ज किए गए हैं। FIR महासमुंद जिले के पिथौरा थाने में 18 जुलाई को दोपहर 3:27 बजे दर्ज की गई।

फाइनेंस कंपनियों पर सवाल

इस घटना ने निजी फाइनेंस कंपनियों की वसूली प्रणाली और उनके एजेंटों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम जनता और सामाजिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आम नागरिक भयमुक्त जीवन जी सकें।

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