सरायपाली/ग्राम भीखापाली में मारपीट प्रकरण: दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
महासमुंद थाना सरायपाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भीखापाली में दो पक्षों के बीच विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया, जिसके चलते दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना 22 जुलाई की रात लगभग 11 बजे की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम भीखापाली निवासी रंजन जांगड़े ने शिकायत दर्ज कराई कि वह गांव के उपसरपंच हैं और त्यौहार संबंधी मीटिंग के बाद अपने साथी शान्तनु पटेल को ग्राम कोकड़ी छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान गांव में अनुप कुमार भोई और धीरज मरकाम ने रास्ते में अपनी ब्रेजा कार खड़ी कर दी थी। वाहन हटाने की बात कहने पर दोनों ने रंजन को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ मुक्कों से मारपीट की। शिकायत में यह भी कहा गया कि लात मारकर प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचाई गई, जिससे उन्हें गंभीर दर्द हुआ।

वहीं दूसरी ओर, अनुप कुमार भोई ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जब वे रात को सांकरा से एसी फिटिंग का काम कर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में एक वाहन खड़ा होने से ट्रैफिक बाधित हुआ। इसी दौरान रंजन जांगड़े और उनके साथी भदरथी ने उनके साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की। अनुप कुमार ने आरोप लगाया कि मारपीट से उनकी बाई आंख में गंभीर चोट आई है और दिखाई देना बंद हो गया है। साथ ही दाहिने हाथ की कलाई में भी चोट पहुंची है।

पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर केस क्रमांक 0186/25 और 0187/25 दर्ज किया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 296, 3(5), और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।