बागबाहरा/मनबाय गांव में अवैध शराब पिलाने की सुविधा दे रहा था युवक, पुलिस ने की कार्यवाही
थाना बागबाहरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम मनबाय में एक युवक द्वारा अपने घर के सामने आम लोगों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा देने की जानकारी पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा।
प्रधान आरक्षक की अगुवाई में पुलिस टीम आरक्षक क्रमांक 286 के साथ शासकीय वाहन (क्रमांक CG 03 8938) में रवाना हुई। रास्ते में धान मंडी बागबाहरा के पास से गवाह अशोक बघेल एवं रूपेश टंडा को साथ लेकर बताये गए स्थान पर पहुंची। पुलिस वाहन को देखकर मौके पर शराब पी रहे लोग भाग खड़े हुए, किन्तु एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पूछताछ में उसने अपना नाम सुभाष सतनामी पिता रमेशर सतनामी (उम्र 28 वर्ष), निवासी ग्राम मनबाय, थाना बागबाहरा बताया। पूछताछ में आरोपी ने शराब बेचना नहीं बल्कि केवल शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराना स्वीकार किया।

पुलिस ने मौके से गवाहों के समक्ष एक लीटर क्षमता वाली पानी की बोतल में रखी लगभग 90 एमएल महुआ शराब (कीमत ₹35), शराब की गंध युक्त प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास, तथा दो पानी के पाउच (कीमत ₹4) सहित कुल ₹39 की सामग्री जब्त की।
आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36 (C) के तहत अपराध पाया गया। आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर थाने लाया गया, जहां मामला जमानतीय होने के कारण सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर उसे जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।
पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।