CG: डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत, फर्जी डिग्री पकड़ी गई, आरोपी गिरफ्तार
बालोद। अर्जुन्दा थाना पुलिस ने एक झोलाछाप डॉक्टर को मरीज की मौत के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है। आरोपी डॉक्टर पर आरोप है कि उसने बिना मान्यता प्राप्त डिग्री के बवासीर के मरीज का इंजेक्शन लगाकर इलाज किया, जिससे मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई।
मामला ग्राम हज्जुटोला, थाना चिल्हाटी, जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का है। प्रार्थी आनंदराव जनबंधु ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका पुत्र सुभाष कुमार जनबंधु (40 वर्ष) लंबे समय से बवासीर की बीमारी से पीड़ित था। दिनांक 08 मई 2025 को वे इलाज के लिए डॉ. रेखराम साहू, निवासी कांदुल, थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद के पास गए। आरोपी ने 8000 रुपये लेकर मरीज के गुदाद्वार में 09 इंजेक्शन लगाए।

अगले दिन 09 मई को सुभाष को अत्यधिक रक्तस्राव और पेट फूलने की समस्या हुई। परिजनों ने डॉक्टर से संपर्क करना चाहा, लेकिन उसने फोन बंद कर दिया। बाद में मरीज को शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गलत तरीके से उपचार किया गया है। स्थिति बिगड़ने पर 11 मई 2025 को सुभाष की मृत्यु हो गई।

एसडीओपी गुण्डरदेही द्वारा की गई जांच में पाया गया कि आरोपी की डिग्री फर्जी है और उसका पंजीयन छत्तीसगढ़ में नहीं है। साथ ही इलाज के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई। प्रकरण में अर्जुन्दा थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 129/2025 धारा 105 बीएनएस, छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 की धारा 12 एवं छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 24 के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर और एसडीओपी राजेश बागड़े के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक जोगेंद्र साहू की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर 18 सितम्बर 2025 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा।
संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक जोगेंद्र साहू, सउनि हुसैन सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक टुमन रावटे, आरक्षक पंकज तारम, आरक्षक तेजराम साहू व मनोज धनकर की सराहनीय भूमिका रही।
आरोपी का नाम डॉ. रेखराम साहू (54 वर्ष), पिता स्व. खेदुराम साहू, निवासी कांदुल, थाना अर्जुन्दा, जिला बालोद है।