महासमुंद/ तेन्दूकोना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपाचे बाइक से अवैध शराब ले जा रहा आरोपी गिरफ्तार
महासमुंद। थाना तेन्दूकोना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपाचे मोटर सायकल में 55 पौवा देशी प्लेन शराब लेकर बिक्री के उद्देश्य से परिवहन कर रहा था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 13 दिसंबर 2025 को थाना तेन्दूकोना में पदस्थ प्रधान आरक्षक एवं हमराह आरक्षक क्रमांक 561 व 392 जुर्म-जरायम पतासाजी एवं वारंट तामिली हेतु शासकीय वाहन क्रमांक CG03A1087 से रवाना हुए थे। इसी दौरान ग्राम तेन्दूकोना बस स्टैंड के पास मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले-सिल्वर रंग की अपाचे मोटर सायकल (CG06GW7563) में सामने की ओर शराब रखकर बिक्री हेतु ले जा रहा है।
सूचना की तस्दीक हेतु मौके पर गवाह नंदकिशोर कोसरिया एवं भरत साहू को धारा 179 BNSS का नोटिस तामिल कर सहमति प्राप्त की गई। इसके बाद पुलिस टीम मुखबिर के साथ ग्राम मुडागांव तिराहा पहुंची, जहां कुछ देर बाद मुखबिर के बताए हुलिए की मोटर सायकल आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन को रोककर चालक से पूछताछ की।
मोटर सायकल चालक ने अपना नाम प्रेमलाल साहू पिता महेश साहू (उम्र 34 वर्ष), निवासी कौहाकुड़ा, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद बताया। तलाशी के दौरान मोटर सायकल के सामने रखे काले रंग के बैग से 55 पौवा देशी प्लेन शराब (शोले) प्रत्येक 180-180 एमएल, कुल मात्रा 9900 एमएल, कीमत लगभग 4400 रुपये बरामद की गई।
आरोपी शराब एवं वाहन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। मौके पर शराब को सीलबंद कर पंचनामा तैयार किया गया तथा परिवहन में प्रयुक्त अपाचे मोटर सायकल कीमती लगभग 35 हजार रुपये को जप्त किया गया। जप्त सामग्री की कुल कीमत करीब 39,400 रुपये आंकी गई।
आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पाए जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य प्रकरण में प्रतिपादित नियमों का पालन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध देहाती नालसी दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया है।



