तुमगांव। थाना तुमगांव पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में हंगामा कर आने-जाने वाले लोगों को परेशान करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, 26 अगस्त 2026 को सहायक उप निरीक्षक हमराह आरक्षक क्रमांक 828 के साथ मोटरसाइकिल से टाउन पेट्रोलिंग पर रवाना हुए थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गाडाघाट स्थित सरकारी मदिरा दुकान के पास सार्वजनिक आम रास्ते पर एक व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर हो-हल्ला कर रहा है तथा राहगीरों को परेशान कर रहा है।
सूचना पर पुलिस ने गवाह सुयश वर्मा एवं भारत देवदास को धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस तामील कर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर एक व्यक्ति को शराब के नशे में जोर-जोर से चिल्लाते हुए उत्पात करते पाया।
पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम गैंदराम लोहार (39 वर्ष), पिता चोवाराम लोहार, निवासी वार्ड नंबर 02 तुमगांव, थाना तुमगांव, जिला महासमुंद बताया। पुलिस द्वारा ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच करने पर उसके द्वारा मानक से अधिक शराब का सेवन किया जाना पाया गया।
पुलिस ने आरोपी गैंदराम लोहार के खिलाफ धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। उसे 26 अगस्त को दोपहर 2:45 बजे गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने के कारण सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर आरोपी को जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने प्रकरण को विवेचना में लिया है।



